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कोर्ट की अनदेखी पर थानाध्यक्ष से मांगा जवाब
बिहारशरीफ. न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के आरोप में सिविल कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्र ने महिला थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग की है. न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा है कि सरमेरा थाना के अहियापुर गांव निवासी संजू देवी द्वारा न्यायालय में परिवाद संख्या 936 सी/16 दर्ज करायी है. संजू देवी […]
बिहारशरीफ. न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के आरोप में सिविल कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्र ने महिला थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग की है. न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा है कि सरमेरा थाना के अहियापुर गांव निवासी संजू देवी द्वारा न्यायालय में परिवाद संख्या 936 सी/16 दर्ज करायी है. संजू देवी ने एक सितंबर 2016 को शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय में अधिवक्ता कौशलेंद्र मोहन कुमार के माध्यम से एक आवेदन दाखिल किया था.
जिसमें कहा गया है कि बिहारशरीफ महिला थाना द्वारा केस दर्ज नहीं किया जा रहा है. उसी दिन न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत आपको उक्त आवेदन इस निर्देश के साथ भेजा गया था कि अविलंब प्राथमिकी दर्ज करें. 25 अक्टूबर 2016 को न्यायालय द्वारा इस संबंध में स्मार पत्र भी भेजा गया था, लेकिन 17 नवंबर तक महिला थानाध्यक्ष द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है और न ही न्यायालय को कोई सूचना दी गयी. दंडाधिकारी ने कहा कि इन कृत्यों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि महिला थानाध्यक्ष न्यायालय के आदेशों के प्रति गंभीर नहीं है या न्यायालय के आदेशों के प्रति रूचि नहीं है. न्यायिक दंडाधिकारी ने थानाध्यक्ष को स्पष्टीकरण में कहा है कि आपका अपने कर्तव्यों के प्रति इस प्रकार की उपेक्षापूर्ण एवं उदासीन व्यवहार से न्यायालय के कार्य में बाधा आ रही है. दंडाधिकारी ने स्पटीकरण पत्र में कहा है कि आपके इन कृत्यों की सूचना क्यों न आपके वरीय अधिकारियों को देते हुए माननीय उच्च न्यायायल पटना को न्यायिक अवमानना की कार्रवाई आपके विरूद्ध प्रारंभ करने के लिए लिखा जाये.
न्यायिक दंडाधिकारी ने महिला थानाध्यक्ष को एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है.
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