आज साक्ष्य परीक्षण के लिए दूसरे गवाह की लगेगी हाजिरी

Updated at : 27 Sep 2016 1:46 AM (IST)
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आज साक्ष्य परीक्षण के लिए दूसरे गवाह की लगेगी हाजिरी

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल प्रथम एडीजे शशिभूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में गत 15 सितंबर से नाबालिग छात्रा महिला दुष्कर्म कांड संख्या 15/2016 में चल रहे प्रथम गवाह का परीक्षण दसवें दिन समाप्त हुआ. प्रथम दिन स्पेशल पीपी सोमेश्वर दयाल,सुशील कुमार अधिवक्ता जितेन्द्र ने अभियोजन पक्ष से गवाह का परीक्षण किया था. […]

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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल प्रथम एडीजे शशिभूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में गत 15 सितंबर से नाबालिग छात्रा महिला दुष्कर्म कांड संख्या 15/2016 में चल रहे प्रथम गवाह का परीक्षण दसवें दिन समाप्त हुआ. प्रथम दिन स्पेशल पीपी सोमेश्वर दयाल,सुशील कुमार अधिवक्ता जितेन्द्र ने अभियोजन पक्ष से गवाह का परीक्षण किया था.

तत्पश्चात आरोपित विधायक राजवल्लभ पक्ष से वरीय अधिवक्ता दीपक रस्तोगी, कमलेश कुमार तथा हाईकोर्ट अधिवक्ता संजय व नवादा कोर्ट अधिवक्ता संजय कुमार ने गवाह का कड़ा प्रतिपरीक्षण किया. एक ही गवाह ने दस दिनों तक इन वरीय अधिवक्ताओं के जिरह का सामना किया, जबकि काफी लंबा साक्ष्य परीक्षण कर घटना की सच्चाई को रखने व न्याय में निष्पक्षता बरकरार रखने की दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने कोशिश की है.

आरोपी पक्ष से अधिवक्ता वीरमणि कुमार ने साक्ष्य परीक्षण में अहं सहयोग किया. ज्ञात हो कि घटना छह फरवरी 2016 को नवादा जिले के मुफस्सिल थाना के पथरा इंगलिस में घटी थी. मामले में राजवल्लभ सहित सुलेखा देवी,राधा देवी, तुसी देवी, छोटी कुमारी, संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय सहित कुल छह आरोपियों पर आरोप गठन किया गया था. सभी इस मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं. आरोपी राजवल्लभ, सुलेखा व राधा से संबंधित सवालों का गवाह से जिरह जहां अधिवक्ता दीपक रस्तोगी ने किया था.

वहीं छोटी व तुसी का नवादा अधिवक्ता संजय तथा संदीप सुमन से संबंधित सवालों का अधिवक्ता कमलेश कुमार ने किया. सभी ने मिलकर गवाह का जहां कड़ा प्रतिपरीक्षण किया. वहीं गवाह परीक्षण के दौरान निजी सवालों के बौछार से परेशान रही. जबकि अभियोजन पक्ष ने भी कुछ मौके पर विरोध जताया. परंतु पाक्सो अधिनियम के तहत प्रतिपरीक्षण के दौरान ऐसे सवाल किये जा सकते हैं. हालांकि परीक्षण गवाह ने अपने बचान के अनुरूप ही दिया है. आज से मामले के दूसरे गवाह का परीक्षण व प्रतिपरीक्षण किया जायेगा.

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