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रेप कांड: कोर्ट ने साक्ष्य सौंपने की तिथि बढ़ायी
राजबल्लभ समेत अन्य पांच आरोपियों की पेशी अगली तिथि आठ अगस्त को बिहारशरीफ : जिला न्यायालय में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड के आरोपितों नवादा विधायक राजबल्लभ यादव समेत सुलेखा, राधा, तुसी, छोटी व संदीप सुमन की पेशी की गयी . पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह के अवकाश पर रहने के कारण इन सभी […]
राजबल्लभ समेत अन्य पांच आरोपियों की पेशी
अगली तिथि आठ अगस्त को
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड के आरोपितों नवादा विधायक राजबल्लभ यादव समेत सुलेखा, राधा, तुसी, छोटी व संदीप सुमन की पेशी की गयी . पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह के अवकाश पर रहने के कारण इन सभी आरोपितों की पेशी प्रभारी एडीजे इशरतउल्ला के कोर्ट में की गयी. अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी सोमकेश्वर दयाल,कैसर इमाम व अधिवक्ता वीरेंद्र प्रसाद व बचाव पक्ष से कमलेश कुमार, हाइकोर्ट अधिवक्ता एसडी सिन्हा,कनीय अधिवक्ता वीरमणि व राजेश कुमार ने सुनवाई में भाग लिया.
22 जुलाई को सुनवाई में चार जुलाई को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जांच के पुलिस सूची के अनुसार आरोपित पक्ष को साक्ष्य सौंपने के लिए पांच अगस्त की तिथि निर्धारित की थी. इसी दिन कोर्ट ने सभी साक्ष्यों को सील कर उसकी कॉपी बनाने के लिए एफएसएल भेजी थी. लेकिन कोर्ट के अवकाश में रहने के कारण दोनों पक्षों की सहमति से आठ अगस्त की तिथि अगली पेशी तथा साक्ष्य सौंपने के लिए कोर्ट ने निर्धारित कर दी है. हाइकोर्ट में आरोप की अर्जी पर भी चार जुलाई को फैसला दिया था कि आरोप गठन को जल्दबाजी और हड़बड़ी में करने के कारण निरस्त किया जाये.
ताकि कोई भी न्याय से वंचित न हो. दोनों ही पक्षों को सभी साक्ष्यों को सौंपी जाये. ज्ञात है कि घटना छह फरवरी को नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित के जाल में फंस कर नाबालिग पीड़ित को दुष्कर्म का शिकार होना पड़ा था. मामले के सभी छह आरोपित न्यायिक हिरासत में जेल में गत फरवरी माह से ही है. जबकि आरोपित विधायक ने दस मार्च को कोर्ट में सरेंडर किया था. पिछली पेशी के दौरान पेशी के दौरान हथकड़ी नहीं लगाने का कोर्ट आदेश का पालन करते हुए सभी आरोपियों को बिना हथकड़ी के लाया गया.
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