क्लिनिकों इस्टेब्लिसटमेंट एक्ट के तहत निबंधन
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28 निजी क्लिनिकों का निबंधन
क्लिनिकों इस्टेब्लिसटमेंट एक्ट के तहत निबंधन बिहारशरीफ : सरकार द्वारा सूबे में क्लिनिकल इस्टेब्लिस्टमेंट एक्ट के लागू करने के बाद जिले में निजी क्लिनिकों का निबंधन कराने का काम तेजी से हो रहा है. सरकार के आदेश के आलोक में सिविल सर्जन डाॅ सुबोध प्रसाद सिंह ने फरयान जारी कर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के […]
बिहारशरीफ : सरकार द्वारा सूबे में क्लिनिकल इस्टेब्लिस्टमेंट एक्ट के लागू करने के बाद जिले में निजी क्लिनिकों का निबंधन कराने का काम तेजी से हो रहा है. सरकार के आदेश के आलोक में सिविल सर्जन डाॅ सुबोध प्रसाद सिंह ने फरयान जारी कर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों एवं सदर अस्पताल व अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षकों को निर्देश दिया था कि इसका पालन कराया जाये.
सिविल सर्जन डा. सुबोध प्रसाद सिंह ने बताया कि गुरुवार तक जिले में क्लिनिक इस्टेब्लिसटमेंट एक्ट के तहत 28 निजी क्लिनिकों का निबंधन कराया गया है. जिले के निजी क्लिनिकों, पैथोलॉली, फिजियोथेरपी आदि के संभावनों ने पंजीयन कराने के लिए लिए आवेदन दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि आठ जनवरी तक क्लिनिकों का निबंधन किया जायेगा.
निर्धारित अवधि के दौरान निजी क्लिनिकों एवं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संस्थानों का निबंधन नहीं कराने वाले संचालकों की पहचान की जायेगी. इसके बाद चिह्नित लोगों के खिलाफ एक्ट के तहत निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि जिले में संचालित निजी क्लिनिकों के संचालक अपने संस्थानों का रजिस्ट्रेशन निर्धारित अवधि में अवश्य करा लें.
मालूम हो कि सिविल सर्जन डा. सिंह ने शहर में संचालित निजी क्लिनिकों की सूची बनाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनायी थी. टीम ने सिविल सर्जन के आदेश के आलोक में सूची तैयार कर सिविल सर्जन को उपलब्ध करा दी है. साथ ही सभी प्रभारियों को अपने अपने पीएचसी के अंतर्गत संचालित निजी क्लिनिकों की सूची उपलब्ध कराने को कहा था.
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