बिहारशरीफ : बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अंतर्गत शोध व प्रशिक्षण विभाग के निदेशक द्वारा सत्र 2015-17 में प्रशिक्षण के लिए नामांकित प्रारंभिक शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं. निदेशक द्वारा सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यों को इस […]
बिहारशरीफ : बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अंतर्गत शोध व प्रशिक्षण विभाग के निदेशक द्वारा सत्र 2015-17 में प्रशिक्षण के लिए नामांकित प्रारंभिक शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं.
निदेशक द्वारा सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यों को
इस निर्देश में प्रशिक्षण पा रहे सभी नियोजित शिक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान वेतन भुगतान संबंधी जरूरी निर्देश दिये गये हैं.
निर्देशानुसार प्रशिक्षण पानेवाले नियोजित शिक्षकों के संवैतनिक अवकाश की स्वीकृति के उपरांत प्रशिक्षण के लिए विरमन प्रमाणपत्र प्राप्त कर महाविद्यालय में संधारित कर लिया जाना आवश्यक है.
प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थिति विवरणी प्रत्येक माह के 25 तारीख तक ही डीपीओ स्थापना को उपलब्ध करा दिया जाना है. ऐसे शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी व अवकाश स्वीकृति संबंधी आदेश की कॉपी प्राप्त होने के बाद ही उक्त शिक्षक का वेतन भुगतान किया जा सकता है.
प्रशिक्षण पानेवाले नियोजित शिक्षक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 2014 द्वारा निर्देशित न्यूनतम कक्षा अवधी पूर्ण करने पर ही डीएलइडी की दोनों वर्षों की परीक्षा में शामिल होने के योग्य समझे जायेंगे.