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विवाहिता की हत्या के मामले में ससुर सहित तीन दोषी करार
बिहारशरीफ : दहेज में कार की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता की हत्या कर देने के आरोपित ससुर सहित तीन ससुराली परिजनों को दोषी करार दिया गया है. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रश्मि शिखा ने सत्र वाद संख्या 202/14 की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. सजा के […]
बिहारशरीफ : दहेज में कार की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता की हत्या कर देने के आरोपित ससुर सहित तीन ससुराली परिजनों को दोषी करार दिया गया है.
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रश्मि शिखा ने सत्र वाद संख्या 202/14 की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. सजा के बिंदु पर 27 जुलाई को सुनवाई की जायेगी. घटना के संबंध में बाढ़ थाना क्षेत्र के पूर्वी मलाही गांव के जालेश्वर प्रसाद सिंह ने रहुई थाने में कांड संख्या 192/13 दर्ज करायी थी.
प्राथमिकी में वादी का कहना था कि उसकी पुत्री गुड़िया कुमारी की शादी रहुई थाना क्षेत्र के हैवनपुरा गांव निवासी संजय कुमार सिंह के साथ हुई थी. शादी के बाद पति संजय कुमार सिंह, ससुर अरुण कुमार सिंह, देवर श्रवण सिंह एवं राज किशोर सिंह उसकी पुत्री गुड़िया कुमारी को दहेज के रूप में चार पहिया वाहन की मांग करने लगे और मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे.
मांग पूरी नहीं होने पर सभी अभियुक्तों ने शादी के तीन बाद ही दिनांक 11 अगस्त 2013 को गुड़िया कुमारी को जला कर हत्या कर दिया और शव को गांव के खंधे में गाड़ दिये. घटना के करीब 15 दिनों के बाद पुलिस ने शव को खंधे से बरामद किया.
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