हत्या के मामले में दो आरोपितों को उम्रकैद

Updated at : 21 Jul 2015 7:52 AM (IST)
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हत्या के मामले में दो आरोपितों को उम्रकैद

भूमि विवाद को लेकर 26 जनवरी, 2001 में रहुई थाने के चिल्कीपुर में हुई थी हत्या बिहारशरीफ : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवनाथ मिश्र ने हत्या के एक मामले में दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं शस्त्र अधिनियम के तहत आरोपितों को तीन-तीन वर्ष के कारावास […]

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भूमि विवाद को लेकर 26 जनवरी, 2001 में रहुई थाने के चिल्कीपुर में हुई थी हत्या
बिहारशरीफ : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवनाथ मिश्र ने हत्या के एक मामले में दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं शस्त्र अधिनियम के तहत आरोपितों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी है.
सजा पानेवालों में रहुई थाना क्षेत्र के चिल्कीपुर निवासी राधेश्याम सिंह एवं केशो सिंह शामिल हैं. घटना के संबंध में चिल्कीपुर गांव निवासी गिरजा सिंह ने रहुई थाना कांड संख्या 25/01 दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में वादी का कहना था कि 26 जनवरी, 2001 को उसके पुत्र लक्ष्मी नारायण सिंह को अभियुक्तों द्वारा आरोपित टिंकू सिंह के दालान पर ले गये, जहां राधेश्याम सिंह, केशो सिंह, टिंकू सिंह एवं प्रताप धानुक ने एकमत होकर अपने हाथ में लिये पिस्तौल से उसके पुत्र को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गयी.
गोली की आवाज पर पास में हीं स्थित खलिहान में कार्य कर रहे वादी घटनास्थल पर पहुंचे, तो वहां से सभी अभियुक्तों को अवैध आग्‍नेयास्त्र लिये भागते देखा. साथ ही अपने पुत्र को वहीं पर मृत पाया. ग्रामीणों के सहयोग से भाग रहे अभियुक्तों में से एक केशो सिंह को पकड़ा गया. शेष अभियुक्त भागने में सफल रहे. घटना का कारण भू-विवाद व बटाईदारी का विवाद बताया गया.
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