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दहेज हत्या के मामले में पति व ससुर को कारावास

बिहारशरीफ : दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता की हत्या के एक मामले में स्थानीय व्यवहार न्यायालय के षष्ठम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो इरशातुल्ला ने पति व ससुर को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है. सारे थाना क्षेत्र के ओंदा गांव निवासी व विवाहिता सावित्री देवी के पति शंभु पासवान को […]

बिहारशरीफ : दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता की हत्या के एक मामले में स्थानीय व्यवहार न्यायालय के षष्ठम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो इरशातुल्ला ने पति व ससुर को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है. सारे थाना क्षेत्र के ओंदा गांव निवासी व विवाहिता सावित्री देवी के पति शंभु पासवान को दस साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है.
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं मृतका के ससुर कपिल पासवान को सात वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है. न्यायाधीश ने जुर्माने की 70 फीसदी राशि मृतका के पिता को भुगतान करने का आदेश दिया गया है.
घटना के संबंध में दीपनगर थाना के मेघी गांव निवासी व मृतका के पिता बिजेन्द्र पासवान ने सारे थाने में कांड संख्या 21/12 दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में सूचक का कहना था कि उसकी पुत्री सावित्री देवी की शादी मई 2011 में आरोपित शंभु पासवान के साथ हुई थी. शादी के बाद नगद व अन्य सामग्री को लेकर उसके पति, ससुर कपिल पासवान, सास सावित्री देवी, भैसुर श्रवण पासवान व गोतनी उसे प्रताड़ित करने लगे. सूचक द्वारा अपनी पुत्री प्रताड़ना से बचाने के लिए मांग पूरा करने का आश्वासन भी दिया था.
परंतु आश्वासन पूरी करने में देर होते देख 12 मार्च 2012 को सभी आरोपितों ने मिल कर लाठी से गला दबा कर उसकी पुत्री सावित्री की हत्या कर दी और शव को घर में छोड़ कर फरार हो गये. न्यायाधीश ने मामले के विचारण के बाद पति व ससुर छोड़ अन्य तीन आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया.

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