विधायक की अग्रिम जमानत पर सुनवाई रही अधूरी
Updated at : 25 Apr 2015 11:05 AM (IST)
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बिहारशरीफ : एक आपराधिक मामले में अस्थावां के विधायक जितेन्द्र कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी. इसके पूर्व जिला जज जितेन्द्र कुमार ने न्यायालय में बिहार थाना कांड संख्या 415/13 अंतर्गत धारा 323, 379,307/34 भादवि से संबंधित आरोपित विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को […]
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बिहारशरीफ : एक आपराधिक मामले में अस्थावां के विधायक जितेन्द्र कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी. इसके पूर्व जिला जज जितेन्द्र कुमार ने न्यायालय में बिहार थाना कांड संख्या 415/13 अंतर्गत धारा 323, 379,307/34 भादवि से संबंधित आरोपित विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान सूचक अमरेन्द्र कुमार मुन्ना की ओर से बहस में भाग लेते हुए अधिवक्ता सीता राम सिंह ने विधायक के आपराधिक इतिहास से संबंधित दस्तावेज दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की. इस पर जिला जज ने सुनवाई को अगली तिथि के लिए स्थगित कर दिया.
विदित हो कि पैक्स अध्यक्ष श्री मुन्ना ने दिनांक 20 अक्टूबर 2013 को जिला को-ऑपरेटिव कार्यालय में बैठक के दौरान विधायक व उनके अंगरक्षक सहित तीन लोगों पर जान लेवा हमला कर चेन व छड़ी छीन लेने का आरोप लगाया था.
पुलिस अनुसंसाधन में मामले आरोपितों को नॉट सेंट अप दिखाते हुए अंतिम प्रपत्र दाखिल किया गया था. परंतु बाद में सभी आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया.
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