संवाददाता मुजफ्फरपुर
13 साल किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रहे विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने सरैया थाना क्षेत्र के निवासी भूषण भगत को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. घटना 15 जून, 2022 की है. पीड़िता के पिता के आवेदन के आधार पर सरैया पुलिस ने आरोपी भूषण भगत के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की थी. घटना के दिन ही आरोपी भूषण भगत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि इस केस में कुल नौ गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. आइडीएफ के विधि सलाहकार अधिवक्ता कृष्ण मोहन झा ने पीड़िता की काउंसेलिंग की थी. सरैया पुलिस ने आरोपी भूषण भगत के विरुद्ध 13 अगस्त, 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
पुलिस को दिये बयान में पीड़िता के पिता ने बताया था कि मेरी पुत्री 15 जून, 2022 को दिन के करीब एक बजे अपने छोटे भाई के साथ मेरे घर से कुछ दूरी पर खजूर के पेड़ से खजूर का फल तोड़ने गयी थी. इसी बीच अचानक भूषण भगत मेरी पुत्री के पास पहुंच और मेरे बेटा 7 वर्षीय को गुटखा लाने के लिए पैसा देकर दुकान भेज दिया. अकेला पाकर उपरोक्त भूषण कुमार मेरी बेटी को बगल के बांसवारी में जबरन उठाकर ले गया और मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है