13 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म के मामले में जेल मेे बंद आरोपी को कोर्ट ने दिया दोषी करार

Updated at : 28 Apr 2024 1:18 AM (IST)
विज्ञापन
13 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म के मामले में जेल मेे बंद आरोपी को कोर्ट ने दिया दोषी करार

he court convicted the accused in jail

विज्ञापन

संवाददाता मुजफ्फरपुर

13 साल किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रहे विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने सरैया थाना क्षेत्र के निवासी भूषण भगत को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. घटना 15 जून, 2022 की है. पीड़िता के पिता के आवेदन के आधार पर सरैया पुलिस ने आरोपी भूषण भगत के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की थी. घटना के दिन ही आरोपी भूषण भगत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि इस केस में कुल नौ गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. आइडीएफ के विधि सलाहकार अधिवक्ता कृष्ण मोहन झा ने पीड़िता की काउंसेलिंग की थी. सरैया पुलिस ने आरोपी भूषण भगत के विरुद्ध 13 अगस्त, 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

यह है घटना

पुलिस को दिये बयान में पीड़िता के पिता ने बताया था कि मेरी पुत्री 15 जून, 2022 को दिन के करीब एक बजे अपने छोटे भाई के साथ मेरे घर से कुछ दूरी पर खजूर के पेड़ से खजूर का फल तोड़ने गयी थी. इसी बीच अचानक भूषण भगत मेरी पुत्री के पास पहुंच और मेरे बेटा 7 वर्षीय को गुटखा लाने के लिए पैसा देकर दुकान भेज दिया. अकेला पाकर उपरोक्त भूषण कुमार मेरी बेटी को बगल के बांसवारी में जबरन उठाकर ले गया और मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन