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दहेज हत्या मामले में पति को कोर्ट ने दिया दोषी करार .

Updated at : 28 Jun 2024 12:24 AM (IST)
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दहेज हत्या मामले में पति को कोर्ट ने दिया दोषी करार .

दहेज हत्या मामले में पति को कोर्ट ने दिया दोषी करार .

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मुजफ्फरपुर. दहेज हत्या मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे -5 आलोक कुमार पाण्डेय ने अहियापुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर ( गायत्री मंदिर) निवासी गौरव ठाकुर को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिये आठ जुलाई की तिथि निर्धारित की है. अहियापुर पुलिस ने गौरव ठाकुर के विरुद्ध नौ दिसंबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. अहियापुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर ( गायत्री मंदिर) के पास दहेज लोभी पति व ससुराल वालों ने मिलकर नव विवाहिता अल्पना शर्मा की हत्या जलाकर कर दी थी. हत्या के बाद मृतिका अल्पना शर्मा के पिता व सीतामढ़ी के चोरौत थाना क्षेत्र को चोरौत निवासी रामबालक दास के बयान पर मृतिका अल्पना शर्मा के पति व नाजिरपुर निवासी गौरव ठाकुर, सास विभा देवी एवं देवर सौरभ ठाकुर को आरोपी बनाया था. रामबालक दास ने एसकेएमसीएच ओपी पुलिस को दिये बयान में बताया था कि मैं अपनी पुत्री अल्पना शर्मा की शादी 19 फरवरी 2019 को अहियापुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर (गायत्री मंदिर) निवासी गौरव ठाकुर के साथ अयोध्या में किया था. शादी के बाद अगले दिन मेरी पुत्री विदा हो ससुराल गयी जहां उसी दिन से दहेज लोभी पति व उसके घर वाले सास एवं देवर मेरी पुत्री के साथ मारपीट व प्रताड़ित करने लगे.

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