हुक्मा राम व राज पांडेय को हाइकोर्ट से जमानत
Author Prabhat khabar news desk
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हुक्मा राम व राज पांडेय को हाइकोर्ट से जमानत
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मुजफ्फरपुर.
नीट फर्जीवाड़ा में आरोपित जोधपुर एम्स के छात्र हुक्मा राम व प्रयागराज के राज पांडेय को हाइकोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर की है. राजस्थान के बाड़मेर के लियंड थाना के अमर सिंह की धानी इलाके के निवासी हुक्मा राम को चार लाख रुपये हाइकोर्ट के विधिक सेवा समिति में जमा करना होगा. हाइकोर्ट में चार लाख रुपये जमा कराने की रसीद के साथ हुक्मा राम मुजफ्फरपुर स्थित निचली कोर्ट में सरेंडर करेगा, तभी उसे निचली अदालत में नियमित जमानत मंजूर की जायेगी. इसके लिए छह सप्ताह का उसे समय दिया गया है. जमानत के लिए 25 हजार रुपये के दो जमानतदार भी प्रस्तुत करने होंगे. जोधपुर एम्स के छात्र हुक्मा राम ने प्रयाग राज निवासी प्रसिद्ध हड्डी रोग डॉक्टर आरपी पांडेय के पुत्र राज पांडेय की जगह परीक्षा देते पकड़ा गया था. इस कांड के आरोपित राज पांडेय को भी हाइकोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मिली है. हाइकोर्ट ने आदेश में कहा है कि निचली अदालत में सुनवाई के दौरान हर तिथि पर राज पांडेय को सदेह उपस्थित होना होगा. यदि वह लगातार दो तिथियों पर सदेह हाजिर नहीं होता है तो उसकी जमानत रद्द करने के लिए निचली अदालत स्वतंत्र होगी. हाइकोर्ट से जारी अग्रिम जमानत के आधार पर तीन दिन पहले राज पांडेय ने मुजफ्फरपुर निचली अदालत में सरेंडर किया. जिसके बाद उसकी नियमित जमानत मंजूर कर ली गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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