नीट फर्जीवाड़ा मामले में राज पांडे की जमानत खारिज

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एडीजे1 नमिता सिंह ने की अर्जी खारिज

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मुजफ्फरपुर. नीट फर्जीवाड़ा मामले के आरोपित राज पांडे की जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी. शुक्रवार को राज पांडे की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत पर एडीजे 1 नमिता सिंह ने सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रखा था. प्रयागराज निवासी व नीट का मूल परीक्षार्थी राज पांडेय की जगह जोधपुर एम्स का छात्र हुकमा राम परीक्षार्थी बनकर शामिल हुआ था. इस केस में राज पांडेय भी आरोपित है. बता दें कि पांच मई को मिठनपुरा के मालीघाट स्थित डीएवी सेंटर पर नीट कराया गया.

इसमें बायोमेट्रिक जांच में राज पांडेय की जगह परीक्षा देते हुए जोधपुर एम्स का छात्र धरा गया था. उसने लिखित कबूलनामा भी दिया था जिसमें बताया था कि चार लाख रुपये में उसे परीक्षा देने के लिए मिले थे. चालाकी से एडमिट कार्ड पर राज पांडेय की जगह हुकमा राम की तस्वीर लगा दी गई थी ताकि वह पकड़ा नहीं जा सके. बायोमेट्रिक जांच कराने के बावजूद उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया गया. परीक्षा देने के बाद उससे पूछताछ हुई तो हकीकत खुलकर सामने आई. हालांकि, पूरे मामले को दबा दिया गया था और धरे गये हुकमा राम को सेंटर से ही छोड़ दिया गया. बाद में मिठनपुरा थाना के दारोगा ने अपने बयान पर एफआइआर दर्ज कराई थी. इसमें सेंटर अधीक्षक भी जांच के दायरे में हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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