मीनापुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को तुरकी पश्चिमी ग्राम कचहरी में महिलाओ के संपत्ति अधिकार विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. अध्यक्षता सरपंच शिवपति देवी ने की. संचालन किया पैनल अधिवक्ता रामबाबू सिंह व पीएलवी शंकर ठाकुर ने. इसमें बताया गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में किसी व्यक्ति के मरणोपंरात उसकी संपत्ति में विधवा पत्नी, बेटी व मां का बराबर का अधिकार है.
कोई महिला अपने पति से सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए गुजारा भत्ता पाने की हकदार है. एक मां भी अपने बालिग पुत्र से गुजारा भत्ता की हकदार है. मुस्लिम बिरादरी में पति के इंतकाल पर उसकी संपत्ति में से उसकी पत्नी का अधिकार 1/8 हिस्सा होता है. उसके घर में कोई संपत्ति अथवा टीवी, रेडियो आदि है तो उसका प्रयोग कोई नहीं कर सकता. मौके पर न्यायमित्र शिवनाथ साह, पप्पी कुमारी, ओमकुमार साह, लजीना खातून, उपसरपंच अरुण चौधरी, रामा देवी, रघुनाथ सिंह, जमादार रामप्रवेश यादव उपस्थित थे.