मुजफ्फरपुर : होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को ब्याज माफ के लिए नगर विकास व आवास विभाग ने आदेश जारी किया है. इसके तहत होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को ब्याज में छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए विभाग ने शर्त निर्धारित की है. इसमें कहा है कि इसका लाभ उसी बकायेदार को मिलेगा जो बकाये टैक्स के साथ वर्ष […]
मुजफ्फरपुर : होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को ब्याज माफ के लिए नगर विकास व आवास विभाग ने आदेश जारी किया है. इसके तहत होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को ब्याज में छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए विभाग ने शर्त निर्धारित की है. इसमें कहा है कि इसका लाभ उसी बकायेदार को मिलेगा जो बकाये टैक्स के साथ वर्ष 2016-17 तक का एक मुश्त टैक्स भुगतान करेंगे. उक्त जानकारी देते हुए नगर आयुक्त ने कहा है कि निगम के जो होल्डिंग टैक्स बकायेदार हैं वह इसका लाभ उठाये.
31 मार्च के बाद टैक्स वसूली को लेकर निगम प्रशासन सख्त कदम उठायेगा. वरीय टैक्स दारोगा अशोक कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम प्रशासन का करीब 10 हजार होल्डिंग पर दो करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है. सरकार ने यह अंतिम अवसर दिया है. समय सीमा खत्म होने के बाद पूरा बकाया ब्याज समेत वसूली जायेगा. तहसीलदारों के साथ बैठक कर उन्हें इससे अवगत करा दिया गया है. ताकि वह होल्डिंग स्वामी को इसकी जानकारी दें. कोई बकायेदार इस संबंध में न्यायालय में मामला दर्ज करा रखे हैं. अगर वह भी इस योजना का लाभ लेना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामला वापस लेकर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं.
बताते चले कि रोज निगम कार्यालय में करीब आधा दर्जन लोग टैक्स में लगे ब्याज की माफी को लेकर आते है, उनके लिए यह बेहतर अवसर है.
2017 तक का एक मुश्त टैक्स देने पर मिलेगी छूट
एक फरवरी से 31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को राहत
शहर में करीब 10 हजार बकायेदारों पर दो करोड़ का बकाया
कैसे मिलेगी छूट
वित्तीय वर्ष 2012-13 तक के बकाये टैक्स पर पूरा ब्याज माफ
वर्ष 2013 से 2017 तक के बकाये टैक्स पर 1.5 प्रतिशत लगेगा ब्याज
इस छूट में 2000 व 5000 रुपये की जुर्माना राशि भी माफ होगी
एक फरवरी से 31 मार्च तक मिलेगा लाभ
लाभ उसी व्यक्ति को मिलेगा जो वर्ष 2016-17 तक का टैक्स एक मुश्त भुगतान करेंगे
इसमें पार्ट पेमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है
टैक्स की राशि बैंक ड्राफ्ट, नकद, ऑनलाइन स्वीकार होगा
इस योजना के तहत चेक से भुगतान नहीं लिया जायेगा