मुजफ्फरपुर : शस्त्र कारोबार के चल रहे मामले में एडीजे-8 ने मीनापुर थानाक्षेत्र के मकसूदपुर निवासी अर्जुन राय को दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. 5 जुलाई 2016 को सिवाईपट्टी पुलिस ने बनघारा चौक से अवैध हथियारों के साथ मीनापुर के मकसूदपूर निवासी अर्जुन राय को गिरफ्तार किया था.
सिवाईपट्टी के तत्कालीन थानाध्यक्ष परवेज अली ने अपने बयान पर मामला दर्ज किया था. थानाध्यक्ष ने अपने बयान में कहा था कि 5 जुलाई 2016 की सुबह पुलिस बल के साथ सिवाईपट्टी चौक पर गश्ती में था, तो सूचना मिली कि बनघरा चौक पर संदिग्ध व्यक्ति खड़ा है. गश्ती दल के साथ चला जब बनघरा चौक पर पहुंचा तो एक आदमी जिसके कंधे पर काले रंग बैग टंगा था, वह पुलिस की गाड़ी को देखते ही भागने लगा. उसको खदेड़ कर पकड़ा. तलाशी के दौरान उसके कमर से लोडेड देशी कट्टा एवं बैग से दो देसी पिस्टल, दो मैगजीन व भारी मात्रा में गोली बरामद हुई. पूछताछ में उसने कहा था कि वह गोली पिस्तौल की खरीद-बिक्री का काम करता है.