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शमीम खान हत्याकांड के आरोपी वार्ड पार्षद को जमानत

मुजफ्फरपुर: विवि कैंपस में छात्र नेता शमीम खान की गोली मार कर हुई हत्या के आरोपित वार्ड पार्षद संजय पासवान को जमानत मिल गयी है. संजय को जमानत पटना हाइकोर्ट से मिली है. इसके बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने दस हजार रुपये के बंध पत्र पर जेल से मुक्त […]

मुजफ्फरपुर: विवि कैंपस में छात्र नेता शमीम खान की गोली मार कर हुई हत्या के आरोपित वार्ड पार्षद संजय पासवान को जमानत मिल गयी है. संजय को जमानत पटना हाइकोर्ट से मिली है.

इसके बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने दस हजार रुपये के बंध पत्र पर जेल से मुक्त करने का आदेश दिया है.

इससे पूर्व इस मामले में जेल में बंद खबड़ा निवासी रौशन ओझा को भी हाइकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. जिसके बाद कोर्ट ने जेल से मुक्त कर दिया था. छात्र नेता शमीम खान की हत्या एक अगस्त 2013 को विवि कैंपस में शाम करीब चार बजे गोली मार कर दी गयी थी. इसके बाद शमीम के पिता मो रहीम खान ने खबड़ा निवासी ठेकेदार अनिल ओझा को मुख्य आरोपित बनाते हुए रौशन ओझा, वार्ड पार्षद संजय पासवान, विवि कर्मी पुत्र राम कुमार के अलावा कई पर नामजद एफआइआर दर्ज कराया था.

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