मुजफ्फरपुर : कलेक्ट्रेट गैंगरेप मामले में विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार चौधरी ने पॉक्सो की विशेष अदालत में आवेदन देकर कहा था कि तत्कालीन अनुसंधानक व नगर थाना के दारोगा वसीम अहमद की गवाही न्यायालय में हुई थी, लेकिन घटना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पूछना छूट गया है. यह न्याय हित में पूछना आवश्यक […]
मुजफ्फरपुर : कलेक्ट्रेट गैंगरेप मामले में विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार चौधरी ने पॉक्सो की विशेष अदालत में आवेदन देकर कहा था कि तत्कालीन अनुसंधानक व नगर थाना के दारोगा वसीम अहमद की गवाही न्यायालय में हुई थी, लेकिन घटना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पूछना छूट गया है.
यह न्याय हित में पूछना आवश्यक मानकर कोर्ट ने अनुसंधानक की फिर से गवाही का आदेश दिया है. इसके बाद न्यायालय ने आवेदन पर सुनवाई करते हुए गवाही के लिए तात्कालीन अनुसंधानक को गवाही के लिए बुलाने की अनुमति दी है.
4 जनवरी 2015 की रात्रि कलेक्ट्रेट परिसर में 16 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ था. पीड़िता पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी. वह लुधियाना से सीतामढ़ी जा रही थी. 4 जनवरी 2015 की देर रात्रि ट्रेन से मुजफ्फरपुर स्टेशन अपने जीजा के दोस्त विनोद के साथ उतरी थी और खाना खाने के लिए स्टेशन से बाहर निकली थी. इसी बीच कुछ बदमाशों ने किशोरी को कलेक्ट्रेट स्थित आपदा विभाग के आपात कक्ष में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था.