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खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने की तैयारी

मुजफ्फरपुर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक फरवरी से लागू होने जा रहा है. इसको लेकर आपूर्ति विभाग की ओर से तैयारी चल रही है. नये राशन कार्ड का डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है. पूरा काम प्रक्रिया में है. नया राशन कार्ड ग्रे कलर का होगा. जैसे ही सामाजिक आर्थिक व जाति आधारित जनगणना […]

मुजफ्फरपुर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक फरवरी से लागू होने जा रहा है. इसको लेकर आपूर्ति विभाग की ओर से तैयारी चल रही है. नये राशन कार्ड का डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है. पूरा काम प्रक्रिया में है. नया राशन कार्ड ग्रे कलर का होगा. जैसे ही सामाजिक आर्थिक व जाति आधारित जनगणना का कार्य पूरा होगा, उसके तुरंत बाद नया डाटा बैंक तैयार हो जायेगा. इसके लिए टेंडर का काम भी जारी है.

डीएसओ अखिलेश कुमार ने बताया, हमारी कोशिश है कि समय पूर्व इस काम को कर लिया जायेगा. जिन परिवारों को अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जाना है. उसमें ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में परिवार को चयन के लिए एक मानक तय किया गया है. इसके तहत ही यह कार्य किया जायेगा.

मानक के अनुसार इन्हें नहीं मिलेगा लाभ ग्रामीण क्षेत्र : यहां जिनके घर में मोटर वाले तिपहिया व चौपहिया वाहन, मशीन चलित 3-4 पहिया वाले कृषि उपकरण, परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में हो, पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार, परिवार का कोई सदस्य 10 हजार से अधिक प्रतिमाह कमाता हो, आयकर अदा करता हो, व्यावसायिक कर अदा करता हो, पक्की दीवार वाले तीन व इससे अधिक कमरे का घर, एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि होने पर इसका लाभ नहीं मिलेगा

शहरी क्षेत्र : जिनके पास तीन
कमरे या इससे अधिक कंक्रीट का मकान हो, घर में बाइक, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कार व एसी होगा. ऐसे परिवार इससे दूर रहेंगे. इतना ही नहीं, शहरी क्षेत्र में लाभ के लिए योग्य परिवारों को कुछ जानकारियों की घोषणा खुद करनी है. जैसे परिवार में कोई सदस्य सरकारी सेवा में न हो, किसी सदस्य के नाम गैर कृषि व उद्यम रजिस्टर्ड न हो, कोई सदस्य आयकर व पेशा कर न देता हो और किसी सदस्य की मासिक आय 20 हजार से अधिक ना हो.

शहरी क्षेत्र में इन्हें मिलेगा लाभ : इसमें भिखारी, कूड़ा चुनने वाले, घरेलू श्रमिक, फुटपाथी दुकानदार, मोची, फेरीवाला, निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक, पेंटर, वेंडर, सुरक्षा प्रहरी, झाड़कश, सफाईकर्मी, माली, दुकान में कार्यरत कर्मी, धोबी, चौकीदार आदि इस सेवा का लाभ ले सकेंगे.

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