मुजफ्फरपुर : शहर के चर्चित नवरूणा अपहरणकांड और हत्याकांड में सीबीआई की कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है. कोर्ट ने केस के जांच अधिकारी को अनुमति दी है कि सभी संदिग्धों की ब्रेन मैपिंग करायी जाये. सीबीआई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को करने की बात कही. गौरतलब हो कि नवरूणा का 18 सितंबर 2012 को नगर थाना क्षेत्र के जवाहरलाल रोड से अपहरण कर लिया गया था. नवरूणा के परिजनों ने इस घटना के पीछे भू माफिया और पुलिस के साथ अपराधियों के गठजोड़ का आरोप लगाया था. 25 नवंबर 2013 से सीबीआई नवरूणा कांड की जांच में जुटी है.
सुप्रीमो कोर्ट ने भी दिया था आदेश
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को निर्देश दिया है कि 31 अक्टूबर तक जांच पूरी कर ली जाये. कोर्ट ने सीबीआई को तय समयसीमा के अंदर मामले की जांच पूरी करने के आदेश दिये थे. हालांकि उस वक्त सीबीआई के वकील ने ज्यादा समय देने की मांग की थी, जिसपर कोर्ट ने इनकार कर दिया था. सीबीआई ने बताया था कि जांच अपने अंतिम चरण में है और बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट सौंप दी जायेगी.
पहले भी मिली थी पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति
मामले में मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट ने केस के अनुसंधानकर्ता और तत्कालीन नगर थाना प्रभारी जितेंद्र प्रसाद समेत दो का पॉलीग्राफी टेस्ट करने की अनुमति दी थी. नवरूणा की मां ने सीबीआई पर दवाब में काम करने का आरोप लगाया था. उसके बाद कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया था.