प्रधान सचिव ने सीएस को दिया एफआइआर का निर्देश
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निबंधन की डेडलाइन समाप्त
प्रधान सचिव ने सीएस को दिया एफआइआर का निर्देश मुजफ्फरपुर : सरकार की ओर से निर्धारित 15 मई की तिथि समाप्त हो जाने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अनिबंधित नर्सिंग होम पर कार्रवाई के मूड में है. प्रधान सचिव की ओर से एफआइआर का निर्देश मिलने के बाद जिला स्तर पर सीएस ने जांच के […]
मुजफ्फरपुर : सरकार की ओर से निर्धारित 15 मई की तिथि समाप्त हो जाने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अनिबंधित नर्सिंग होम पर कार्रवाई के मूड में है. प्रधान सचिव की ओर से एफआइआर का निर्देश मिलने के बाद जिला स्तर पर सीएस ने जांच के लिए टीम गठित की है. ये टीम नर्सिंग होम के लाइसेंस की जांच करेगा. जिन नर्सिंग होम का लाइसेंस नहीं होगा, उसके खिलाफ एफआइआर किया जायेगा. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में चल रहे नर्सिंग होम की सूची भी बनायी जा रही है. सभी पीएचसी प्रभारियों से उस क्षेत्र में नर्सिंग होम की सूची मांगी गयी है.
अब तक 261 नर्सिंग होम ही निबंधित : जिले में एक हजार से अधिक नर्सिंग होम चल रहे हैं, लेकिन अब तक 261 संचालकों ने ही स्वास्थ्य विभाग से लाइसेंस लिया है. जबकि विभाग की ओर से लगातार लाइसेंस लेने के लिए कहा जा रहा था. मुख्यालय की ओर से इसके लिए अंतिम तिथि भी निर्धारित कर दी गयी थी. बावजूद नर्सिंग होम लाइसेंस लेने में उदासीनता दिखायी.
विरोध के मूड में आइएमए
स्वास्थ्य विभाग की ओर से अनिबंधित नर्सिंग होम पर कार्रवाई की योजना पर आइएमए विरोध के मूड में है. जानकारी हो कि क्लीनिकल इस्टैब्लिस्मेंट एक्ट के विरोध में आइएमए ने विरोध का स्वर तेज किया था. संगठन इस एक्ट में बदलाव की मांग कर रही है. हाइ कोर्ट में केस भी चल रहा है. आइएमए के जिला सचिव डॉ रंधीर कुमार ने कहा कि जब तक एक्ट में बदलाव नहीं होता, तब तक लाइसेंस का कोई मतलब नहीं है. इस एक्ट के अनुसार जितने प्रावधान किये गये हैं, उतना कोई भी नर्सिंग हाेम पूरा नहीं कर सकता.
नर्सिंग होम के लाइसेंस के लिए 15 की तिथि निर्धारित की गयी थी. यह तिथि समाप्त हो गयी है. अब नर्सिंग हेाम की जांच की जायेगी. बगैर निबंधित नर्सिंग होम पर कार्रवाई होगी.
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