मुजफ्फरपुर: अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस अब अपराधियों के जमानतदार पर नकेल कसेगी. उन्हें अपराधियों का संरक्षक व षडयंत्र रचने का दोषी मानते हुए धारा 226 व 120 बी के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी. पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों के थानाध्यक्षों को 12 बिंदुओं पर टास्क मिला था, जिसमें गंभीर कांड के अपराधियों के जमानत पर रिहा होने के बाद जमानतदार का वेरिफिकेशन करना था. मुख्यालय से मिले टास्क के बाद नगर थाना पुलिस ने कई सक्रिय चोर व अपराधियों के जमानतदार की तलाश शुरू की.
बताया जाता है कि पुरानी गुदरी निवासी कल्लू मल्लिक को काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया था. छानबीन में पता चला कि वह बगलखाना रोड निवासी राजू मल्लिक व जीरा देवी के जमानत पर रिहा हुआ है. पुलिस दोनों जमानतदार की तलाश में जुटी है. वहीं आर्म्स एक्ट के अभियुक्त कन्हैया प्रसाद का बेल भी कुछ दिन पूर्व हुआ है.
उसके जमानतदार काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गन्नीपुर निवासी विश्वजीत वर्मा, सदर के जगत सिंह ,जंगली माई स्थान निवासी प्रमोद कुमार सहनी व कांटी थाना के शुभंकरपुर निवासी सुरेंद्र ठाकुर को पुलिस तलाश रही है. पुलिस का कहना है कि कन्हैया के खिलाफ दो मामले दर्ज थे. एक मामला 14 जून 2009 को आर्म्स एक्ट के तहत व दूसरा 30 जून 2010 को 461/379 के तहत दर्ज किया गया था.
पांच की जमानत रद्द करने की अनुशंसा : नगर पुलिस गृहभेदन व बाइक चोर गिरोह के पांच सक्रिय सदस्यों के खिलाफ जमानत रद करने की अनुशंसा की है. थानाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि बाइक चोर गिरोह के शंकर सहनी, गोविंद सहनी, अनिल सहनी उर्फ अनिल सिंह, चंदन राय, बगलखाना के मनोज मल्लिक उर्फ गनौर मल्लिक की जमानत रद करने की अनुशंसा की गयी है. ये सभी हाल में जेल से जमानत पर बाहर आये है. वही इनके जमानतदार की भी तलाश की जा रही है.