ऐसे में एजेंसी द्वारा टेंपररी रजिस्ट्रेशन (एक माह तक वैद्य) के माध्यम से वाहनों को शोरूम से निकाला जाता है. इसके बाद वाहन स्वामी को टीआर की समयसीमा समाप्त होने के दौरान रजिस्ट्रेशन कराना होता है.
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नियम कानून ताक पर रख चल रहीं थाने की गाडियां!
मुजफ्फरपुर: जिले के सभी थानों को कुछ माह पूर्व नये वाहन (सूमो व बोलेरो) उपलब्ध कराये गये हैं. ये बिना निबंधन के सड़कों पर दौड़ रहे हैं. बिना निबंधन के चल रहे इन सरकारी वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. परिवहन नियम के अनुसार बिना निबंधन कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चल […]
मुजफ्फरपुर: जिले के सभी थानों को कुछ माह पूर्व नये वाहन (सूमो व बोलेरो) उपलब्ध कराये गये हैं. ये बिना निबंधन के सड़कों पर दौड़ रहे हैं. बिना निबंधन के चल रहे इन सरकारी वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. परिवहन नियम के अनुसार बिना निबंधन कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चल सकता है.
यहां फंसा है पेच
पुलिस विभाग द्वारा इन सभी सरकारी वाहनों का समयसीमा के अंदर निबंधन नहीं कराया गया. विलंब हो जाने के कारण परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन शुल्क में जुर्माना लगा दिया. इस पर पुलिस विभाग ने परिवहन विभाग को पत्र लिखकर जुर्माना की राशि माफ करने की मांग की, लेकिन परिवहन विभाग ने जुर्माना माफ नहीं किया. अब पुलिस विभाग द्वारा वरीय पदाधिकारियों से पुन: राशि की मांग की गयी है. सभी वाहनों का कागजात परिवहन कार्यालय में जमा कराया जा चुका है. राशि के आते ही पुलिस के सभी नये वाहनों का निबंधन कराया जायेगा.
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