मुजफ्फरपुर: वाहन एजेंसियां सीरियल में गाड़ी नंबर अलॉट करें. ऐसा नहीं करने पर वाहन के रजिस्ट्रेशन में परेशानी होती है. यह बात डीटीओ मनन राम ने बुधवार को कार्यालय में एजेंसी के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कही.
उन्होंने बताया, डीलर प्वाइंट के एक सीरीज में एक से 9999 नंबर अलॉट होता है. इसमें एक से 101 तक नंबर च्वाइंस नंबर होता है और 102 के बाद सामान्य नंबर.
अगर कोई गाड़ी खरीदता है तो उसे 102 के बाद 103 नंबर एलॉट किया जाये ना कि 102 के बाद सीधे 150 नंबर. अगर कोई च्वाइंस नंबर चाहता है तो उसकी प्रक्रिया अलग है. बैठक में नॉर्थ बिहार एग्रो एजेंसी, बालाजी हुंडई मोटर्स, राजीव ऑटोमोबाइल्स सहित विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद थे.