नाबालिग के अपहरण मामले में सात वर्ष सश्रम कारावास, 15 हजार अर्थ दंडछह जुलाई, 2012 को हुआ था किशोरी का अपहरणसाढ़े तीन वर्ष से अपहरणकर्ता है जेल में बंदमुजफ्फरपुर. किशोरी के अपहरण मामले में एडीजे 11 डॉ राकेश कुमार ने दोषी पाते हुए पारू थाना क्षेत्र के निवासी सुनील कुमार को सात वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी है. विदित हो कि पारू थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव के पारू हाई स्कूल की 16 वर्षीय नौंवी की छात्रा का अपहरण हो गया था. जिसको लेकर किशोरी के नाना मौ कैमुल ने पारू थाना कांड संख्या 135: 12 दर्ज करायी थी. जिसमें पारू निवासी सुनील कुमार सिंह पर शादी की नीयत से अपहरण करने का आरोप लगाया था. पारू पुलिस को दिये बयान में मो कैमूल ने कहा था कि मुझे लड़का नहीं है. मेरी पुत्री मेरे साथ घर पर रहती है. मेरी नतिनी पारू हाई स्कूल में नौंवी की छात्रा है. वह छह जुलाई, 2012 को घर से पंजाब नैशनल बैंक से पैसा निकालने गयी. जब देर शाम तक घर नहीं लौटी तो हमलोग खोजबीन करने लगे. इसी क्रम में कुछ दिन बीत गया. खोज के दौरान पटना पहुंचा तो अपनी नतिनी के साथ आरोपी सुनील कुमार सिंह को देखा. पुकारने पर वह भाग गया. मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुनील कुमार ने शादी की नीयत से मेरी नतिनी का अपहरण किया है. पीड़िता ने न्यायालय में दिये बयान में भी सुनील कुमार सिंह द्वारा बोलेरो से अपहरण किये जाने की बात बतायी थी. जिसके बाद छह सितंबर, 2012 को सुनील ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था. सुनील तब से जेल में बंद है. अभियोजन की ओर से एपीपी राजेश कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामाशंकर ने मामले में बहस किया था.
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नाबालिग के अपहरण मामले में सात वर्ष सश्रम कारावास, 15 हजार अर्थ दंड
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