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बिना अनुमति विजयी जुलूस पर रोक

बिना अनुमति विजयी जुलूस पर रोकफोटो माधव 17 व 18 नंबरमतगणना हॉल में नहीं जायेंगे पुलिस पदाधिकारी- सुबह छह बजे प्रतिनियुक्त स्थल पर पहुंचें मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी- मतगणना परिसर में प्रत्याशी के निजी बॉडीगार्ड नहीं जायेंगे- सभी थानाध्यक्ष व सीओ को अलर्ट रहने का निर्देशसंवाददाता, मुजफ्फरपुर आठ नवंबर को बाजार समिति में मतगणना होनी […]

बिना अनुमति विजयी जुलूस पर रोकफोटो माधव 17 व 18 नंबरमतगणना हॉल में नहीं जायेंगे पुलिस पदाधिकारी- सुबह छह बजे प्रतिनियुक्त स्थल पर पहुंचें मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी- मतगणना परिसर में प्रत्याशी के निजी बॉडीगार्ड नहीं जायेंगे- सभी थानाध्यक्ष व सीओ को अलर्ट रहने का निर्देशसंवाददाता, मुजफ्फरपुर आठ नवंबर को बाजार समिति में मतगणना होनी है. इसको लेकर मतगणना स्थल पर मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है. मतगणना के दिन सभी थानाध्यक्ष व सीओ अलर्ट रहेंगे. यह बातें शुक्रवार को जिला योजना भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम धर्मेंद्र सिंह व एसएसपी रंजीत कुमार मिश्रा ने कहीं. मौके पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे. डीएम ने कहा, मतगणना के दिन सुबह छह बजे से अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहेंगे. इसकी निगरानी एसडीओ करेंगे. उन्होंने कहा, मतगणना हॉल में पुलिस पदाधिकारी नहीं जायेंगे. मोबाइल फोन अंदर ले जाने पर रोक रहेगी. पुलिस पदाधिकारी मतगणना के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखेंगे. डीएम ने कहा, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना का परिणाम के बाद बिना अनुमति जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने इसको लेकर बीडीओ व थानाध्यक्ष को कई निर्देश दिये. उन्होंने कहा, मतगणना परिसर में अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. मतगणना हॉल में प्रत्याशी, उनके चुनाव अभिकर्ता, अधिकृत अभिकर्ता ही जायेंगे. मतगणना परिसर में प्रत्याशियों के निजी बॉडीगार्ड का प्रवेश नहीं होगा. दोनों मुख्य द्वार व मतगणना परिसर में वीडियोग्राफी होगी.

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