मुजफ्फरपुर: प्लेटफॉर्म पर स्टॉल संचालक अब गैस सिलिंडर का उपयोग करने के लिए गैस एजेंसी से अनुमति लेंगे. गैस एजेंसी की अनुमति के बाद ही स्टॉल पर गैस सिलिंडर व चूल्हा का उपयोग करेंगे. इसके लिए स्टॉल संचालक को फिटनेस के कागजात कैटरिंग इंस्पेक्टर व डीसीआइ के पास जमा करना होगा. अगर किसी स्टॉल संचालक के पास एजेंसी के फिटनेस कागजात नहीं होते हैं तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर गैस चूल्हा जलाने की अनुमति रेलवे नहीं देगी.
प्लेटफॉर्म पर स्टॉल संचालक के साथ-साथ ट्रेनों की पैंट्रीकार को भी गैस चूल्हा जलाने के लिए एजेंसी से अनुमति लेनी होगी. स्टॉल संचालक की जांच प्लेटफॉर्म पर शुक्रवार को सभी स्टॉल पर गैस चूल्हा के कागजातों की जांच कैटरिंग इंस्पेक्टर यशवंत कुमार सिंह व डीसीआइ आरआर ओझा ने की. हालांकि, किसी भी स्टॉल संचालक ने गैस एजेंसी के फिटनेस के कागजात नहीं दिया. इसके बाद सभी स्टॉल संचालक को दो दिनों के अंदर फिटनेस कागजात जमा करने का निर्देश दिया गया है.
सीनियर डीसीएम दिलीप कुमार ने सुरक्षा की दृष्टीकोण से स्टॉल संचालक के कागजात की जांच करने का निर्देश दिया था. उन्होंने ट्रेनों में भी इस निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया है. सप्तक्रांति की पैंट्रीकार में छापेमारीसप्तक्रांति सुपर फास्ट की पैंट्रीकार में डीसीआइ आरआर ओझा, कैटरिंग इंस्पेक्टर यशवंत कुमार सिंह व विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की. छापेमारी में घटिया भोजन व अन्य कंपनी के एक कार्टन पानी के बोतल पकड़ाये. सभी बोतलों का जब्त कर लिया गया. विजलेंस विभाग की टीम ने गंदगी से लेकर भोजन तक की जांच की. इस जांच के दौरान कुछ खांमियां पायी गयी. उनहोंने इसकी रिपोर्ट सोनपुर मंडल में किये जाने की बात कहीं.