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522 ने बनवा रखे हैं डबल पैन कार्ड, होगी कार्रवाई
मुजफ्फरपुर: आयकर विभाग मुजफ्फरपुर व दरभंगा प्रक्षेत्र के डबल पैन कार्ड रखनेवाले 522 लोगों पर कार्रवाई करेगा. आयकर अधिनियम 1961 के तहत दस हजार की पेनाल्टी सहित अन्य कार्रवाई भी की जायेगी. विभाग ने मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, शिवहर, दरभंगा, छपरा, गोपालगंज व मधुबन में डबल पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे […]
मुजफ्फरपुर: आयकर विभाग मुजफ्फरपुर व दरभंगा प्रक्षेत्र के डबल पैन कार्ड रखनेवाले 522 लोगों पर कार्रवाई करेगा. आयकर अधिनियम 1961 के तहत दस हजार की पेनाल्टी सहित अन्य कार्रवाई भी की जायेगी. विभाग ने मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, शिवहर, दरभंगा, छपरा, गोपालगंज व मधुबन में डबल पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे लोगों की पहचान की है. विभाग अब उनके खिलाफ कार्रवाई के मूड में है. इसके लिए प्रत्येक जिले में सूची बनायी जा रही है. मुजफ्फरपुर व दरभंगा प्रक्षेत्र के संयुक्त आयुक्त मो शादाब अहमद की पहल पर यह कार्रवाई की जा रही है.
टेंडर में डबल पैनकार्ड का इस्तेमाल
विभाग को यह जानकारी मिली थी कि डबल पैन कार्ड का इस्तेमाल गैर-कानूनी कार्यो के लिए किया जा रहा है. कुछ लोग सरकारी टेंडर के लिए डबल पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके बाद विभाग ने जांच करायी, तो सैकड़ों लोग डबल पैन कार्ड का उपयोग करते पाये गये. इसमें फोटो एक ही है, लेकिन नाम-पता में अंतर है. ऐसे लोगों में कई बिल्डर भी हैं, जो जमीन की खरीद-बिक्री में डबल पैन का उपयोग कर रहे हैं. ऐसे लोगों की पहचान होने के बाद विभाग ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
पत्नी के नाम रिटर्न भरनेवालों को मिलेगी नोटिस
विभाग ऐसे लोगों की पहचान करने में भी जुटा है, जो अपनी आय छिपाने के लिए पत्नी की आय का स्नेत दिखा कर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं. विभाग को जानकारी मिली थी कि बड़े पैमाने पर लोग ऐसा कर रहे हैं. पत्नी की आय नगण्य होने पर भी उनके नाम से रिटर्न दाखिल किया जा रहा है. जानकारी के बाद विभाग ऐसे लोगों की पहचान में जुट गया है. जल्द ही सूची बना कर इनकम टैक्स ऐसे लोगों को नोटिस जारी करेगा.
रखना है एक पैनकार्ड
आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त मो शादाब अहमद ने बताया, आय छिपाने के लिए लोग डबल पैन कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, जबकि नियम के तहत पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति को एक ही पैन कार्ड रखना है, लेकिन सैकड़ों लोग गलत करते पाये गये हैं. उनके खिलाफ आयकर अधिनियम की धारा 1961 के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा जाली पेपर पर पैन कार्ड बनाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है. ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी.
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