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नोट फॉर वोट मामले की सुनवाई अब 11 अगस्त को
मुजफ्फरपुर : नोट फॉर वोट मामले में पूर्व विधायक समेत अन्य आरोपियों को निगरानी ब्यूरो से क्लीन चिट पर बुधवार को सुनवाई होनी थी. इसमें विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार चौधरी को बहस करना था. लेकिन विशेष लोक अभियोजक मामले में उपस्थित नहीं हो सके. इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 11 […]
मुजफ्फरपुर : नोट फॉर वोट मामले में पूर्व विधायक समेत अन्य आरोपियों को निगरानी ब्यूरो से क्लीन चिट पर बुधवार को सुनवाई होनी थी. इसमें विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार चौधरी को बहस करना था. लेकिन विशेष लोक अभियोजक मामले में उपस्थित नहीं हो सके. इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 11 अगस्त की अगली तिथि निर्धारित की है.
ये है मामला
2007 में नगर निगम का चुनाव हुआ था. इसके बाद मेयर के चुनाव में वोट के बदले नोट को लेकर वकील सुधीर कुमार ओझा की ओर से विशेष निगरानी कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया था. इसमें पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी, तत्कालीन मेयर विमला देवी तुलस्यान, वर्तमान मेयर वर्षा सिंह, तत्कालीन मेयर विमला देवी तुलस्यान के बेटे पिंटू तुलस्यान समेत 33 को आरोपित बनाया गया था.
निगरानी ब्यूरो ने तत्कालीन डीएसपी खैरुदीन ने मामले की जांच की थी. साक्ष्य का अभाव दिखाते हुए न्यायालय में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया था. इस पर परिवादी ने सवाल उठाया था.
इसके बाद न्यायालय ने दुबारा जांच का आदेश दिया था. मामले की जांच तत्कालीन निगरानी एसपी उपेंद्र प्रसाद सिंह ने की. जांच में मामले को सही पाते हुए जनवरी 2013 में तत्कालीन विधायक विजेंद्र चौधरी समेत कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इसके बाद निगरानी की ओर से मामले के आरोपितों को क्लीन चिट देकर न्यायालय में चाजर्शीट दाखिल किया गया था.
क्लीन चिट मिलने के बाद मामला दर्ज करानेवाले वकील सुधीर ओझा ने फिर से कोर्ट में अपील की थी. इसके बाद मामले की जांच करनेवाले तत्कालीन निगरानी एसपी उपेंद्र प्रसाद सिंह को कोर्ट ने अपना पक्ष रखने को कहा था,
लेकिन वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये. उन्होंने एक आवेदन देकर कहा था कि जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद ही आरोपितों पर प्राथमिकी की गयी थी. विशेष निगरानी न्यायालय ने इसी पर विशेष लोक अभियोजक अरुण चौधरी से संचिका का दुबारा अवलोकन करने को कहा है.
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