मुजफ्फरपुर. सेल टैक्स विभाग की ओर से क्लीयरेंस नहीं लेने पर व्यवसायियों को शराब की आपूर्ति नहीं की जायेगी. मुख्यालय के निर्देश पर खुदरा विक्रेताओं को वैट चुकाने के बाद ही उन्हें विभाग की ओर से क्लीयरेंस दिया जायेगा. इसके बाद ही कारोबारी माल लेने के हकदार होंगे. वैसे व्यवसायी जो बिक्री के मुनाफे से 50 फीसदी कर विभाग को नहीं चुकायेंगे, उनकी आपूर्ति बंद कर दी जायेगी. विभाग के इस नये नियम के लागू होने पर कारोबारी इन दिनों विभाग का चक्कर लगा रहे हैं. विभाग ने इस मद में अबतक एक करोड़ का राजस्व जुटा लिया है. अधिकारियों का कहना है कि क्लीयरेंस वैसे ही कारोबारियों को दिया जा रहा है, जिनकी स्क्रूटनी कर ली गयी है. जिन लोगों ने बिक्री के हिसाब से पूरा कर विभाग को चुकाया है, उन्हें क्लीयरेंस दिया जा रहा है.
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टैक्स क्लीयरेंस के बाद ही होगी शराब की आपूर्ति
मुजफ्फरपुर. सेल टैक्स विभाग की ओर से क्लीयरेंस नहीं लेने पर व्यवसायियों को शराब की आपूर्ति नहीं की जायेगी. मुख्यालय के निर्देश पर खुदरा विक्रेताओं को वैट चुकाने के बाद ही उन्हें विभाग की ओर से क्लीयरेंस दिया जायेगा. इसके बाद ही कारोबारी माल लेने के हकदार होंगे. वैसे व्यवसायी जो बिक्री के मुनाफे से […]
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