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सेंट्रल बैंक की डीआरटी लोक अदालत में 1.49 करोड़ की छूट

फोटो : दीपक- 134 खातों में 4.03 करोड़ का बकाया, समझौता 2.54 करोड़ पर – 55 लाख रुपये ऋणियों ने लोक अदालत में जमा कराये संवाददाता, मुजफ्फरपुरसेंट्रल बैंक की ओर से शनिवार को भगवानपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में डीआरटी लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसमें एक लाख से अधिक ऋण वाले 134 खातों में […]

फोटो : दीपक- 134 खातों में 4.03 करोड़ का बकाया, समझौता 2.54 करोड़ पर – 55 लाख रुपये ऋणियों ने लोक अदालत में जमा कराये संवाददाता, मुजफ्फरपुरसेंट्रल बैंक की ओर से शनिवार को भगवानपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में डीआरटी लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसमें एक लाख से अधिक ऋण वाले 134 खातों में समझौता किया गया. इनके ऊपर बैंक का कुल बकाया 4.03 करोड़ था. इसमें 1.49 करोड़ की छूट देते हुए 2.54 करोड़ पर समझौता हुआ. मौके पर बकायेदारों ने 55 लाख रुपये जमा किये और शेष राशि चुकाने के लिए एक निश्चित अवधि दी गयी. सभी समझौते पटना से आये पीठासीन अधिकारी आरएम कुशवाहा की अध्यक्षता में हुए. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक एएस तिवारी ने बताया कि जिन ऋणियों ने इस आयोजन में भाग नहीं लिया उनके विरुद्ध सरफेसी एक्ट के तहत वाहन जब्ती, कुर्की, अस्ति नीलामी संबंधी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने सभी एनपीए खाताधारियों से ऐसे आयोजन में आने की अपील की. क्षेत्र के पांच जिलों में 18627 खातों में 87 करोड़ एनपीए की राशि फंसी है. इसमें केवल मुजफ्फरपुर जिले में 3109 खातों 22.25 करोड़ फंसा है. डीआरटी लोक अदालत में डीआरएम एनके तिवारी व एसएस सुमन, डीआरएम वैशाली एके शरण, डीआरएम सारण पीके श्रीवास्तव, एसएम दिलीप कुमार सिंह, एके झा, लॉ ऑफिसर जिल्लुर रहमान, राजभाषा अधिकारी गोपालजी किशोर आदि का विशेष सहयोग रहा.

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