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तीन विभागों पर प्राथमिकी
मुजफ्फरपुर: जंकशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन-चार के बीच दो खंभों में करंट मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इसमें रेलवे के तीन विभागों व एक निजी कंपनी को आरोपित किया गया है. प्राथमिकी सीतामढ़ी के झुलसे यात्री राकेश कुमार के बयान पर दर्ज हुई है. इसमें लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, टीआरडी (ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन) […]
मुजफ्फरपुर: जंकशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन-चार के बीच दो खंभों में करंट मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इसमें रेलवे के तीन विभागों व एक निजी कंपनी को आरोपित किया गया है. प्राथमिकी सीतामढ़ी के झुलसे यात्री राकेश कुमार के बयान पर दर्ज हुई है. इसमें लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, टीआरडी (ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन) विभाग, रेलवे के चिकित्सा पदाधिकारी व रेलवे के विद्युत इंजीनियरिंग विभाग का नाम है. इन्हीं के अधिकारियों की लापरवाही से हादसा होने की बात कही गयी है.
बुधवार को जंकशन के यार्ड के लाइन नंबर छह में लगे ओएचइ (ओवरहेड इलेक्ट्रीफिकेशन) तार टूटने से करंट आया था. इसकी चपेट में आने से 11 यात्री झुलस गये थे. राकेश कुमार की ओर से प्राथमिकी जीआरपी में प्राथमिकी करायी गयी है.
दर्ज प्राथमिकी में राकेश ने कहा है कि रेलवे के ओएचइ तार का काम लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने कराया. इसमें कंपनी ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से मानक का कार्य नहीं किया, जो एंगल लगाया, वह कमजोर लगाया. इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर जो पोल गाड़ा गया है, उसकी भी घेराबंदी नहीं की गयी है. इसमें करंट आने से यात्री झुलसे. टीआरडी विभाग के अधिकारी जिन्हें इनका रखरखाव करना है, उन्होंने अपना काम नहीं किया. अगर समय पर रखरखाव किया गया होता तो यह हादसा नहीं होता.
रेलवे के चिकित्सा पदाधिकारी मौके पर तो पहुंचे, लेकिन उन्होंने घायल यात्रियों का तत्काल कोई उपचार नहीं किया. घायल यात्री काफी देर तक तड़पते रहे लेकिन उनका कोई उपचार नहीं हुआ. रेलवे के विद्युत व इंजीनियरिंग विभाग ने सर्किट ब्रेकर कहीं नहीं लगाया था. अगर सर्किट ब्रेकर लगा होता, तो तार टूटने के बाद लाइन बंद हो जाती और करंट पोल में नहीं आता. राकेश कुमार के प्राथमिकी में गवाह के रूप में धरम महतो, रूपा महतो, रवींद्र राउत, कपिलदेव पंडित, कपिलदेव पांडे, बीगू महतो, महेश महतो (सभी तेजा पाकड़, नेपाल) सतीश कुमार (पटना) व रेखा कांचा (सिकंदरपुर, मुजफ्फरपुर) बने हैं.
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