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विप निकाय चुनाव के लिए धारा 144 लागू

– 11 जुलाई की रात्रि दस बजे तक तक लागू रहेगा निषेधाज्ञा – पांच या पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर रोक-शादी ब्याह, बारात पार्टी व हाट बाजार को छूट उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुरसात जुलाई को होने वाले विधान परिषद निकाय चुनाव के लिए जिले में सोमवार से धारा 144 के तहत […]

– 11 जुलाई की रात्रि दस बजे तक तक लागू रहेगा निषेधाज्ञा – पांच या पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर रोक-शादी ब्याह, बारात पार्टी व हाट बाजार को छूट उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुरसात जुलाई को होने वाले विधान परिषद निकाय चुनाव के लिए जिले में सोमवार से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार व एसडीओ पश्चिमी राजेश भारती ने आदेश जारी कर पूरे जिला में 11 जुलाई की रात्रि दस बजे तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दिया है. इसके तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने व किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र साथ लेकर चलने पर सख्ती से रोक रहेगी. बिना अनुमति ध्वनी विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन अथवा ध्वनी बदलने वाले यंत्रों के प्रयोग पर भी रोक रहेगी. शादी-ब्याह, बारात पार्टी, हाट बाजार व पुलिस दल को इस निषेधाज्ञा से मुक्त रखा गया है. विप चुनाव के लिए आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 11 जून को अधिसूचना, 18 तक नामांकन, नामांकन वापस करने की अंतिम तिथि 22 जून, सात जुलाई को मतदान व 10 जुलाई को मतगणना होगी. कॉपी जांच के लिए भी निषेधाज्ञा फौकनिया व मौलवी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए ब्रह्मपुरा स्थित मदरसा इस्लामिया अरबरीक कॉलेज के 500 गज की दूरी में निषेधाज्ञा लगा दी गयी है. एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार ने आदेश जारी कर 17 जून तक निषेधाज्ञा लागू रखने को कहा गया है. बिना अनुमति के जूलूस निकालने व धार्मिक स्थल के उपयोग पर इस अवधि में रोक रहेगी. दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त करके इस क्षेत्र में किसी तरह की सभा व जुलूस निकाला जा सकता है.

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