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विशिष्ट नंबर नहीं लेने वाले का आर्म्स लाइसेंस होगा रद्द

उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर : आर्म्स लाइसेंस धारकों को विशिष्ट नंबर लेना अनिवार्य होगा. जो लाइसेंस धारक विशिष्ट नंबर प्राप्त नहीं करेंगे. उनका लाइसेंस रद किया जा सकता है. दर असल भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी आर्म्स लाइसेंस धारियों का केंद्रीय डाटा बेस एनआइसी नई दिल्ली के सॉफ्टवेयर अंकित किया जा रहा है. सॉफ्टवेयर में डाटा […]

उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर : आर्म्स लाइसेंस धारकों को विशिष्ट नंबर लेना अनिवार्य होगा. जो लाइसेंस धारक विशिष्ट नंबर प्राप्त नहीं करेंगे. उनका लाइसेंस रद किया जा सकता है. दर असल भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी आर्म्स लाइसेंस धारियों का केंद्रीय डाटा बेस एनआइसी नई दिल्ली के सॉफ्टवेयर अंकित किया जा रहा है. सॉफ्टवेयर में डाटा डालने के बाद स्वत एक नंबर सृजित हो जाता है. इस नंबर को एक अक्तूबर 2015 तक सभी लाइसेंस धारक के लाइसेंस अंकित किया जाना है. अगर यह विशिष्ट नंबर अंकित नहीं होता है तो आर्म्स लाइसेंस स्वत कैंसिल हो जायेगा. गृह मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को डाटा बेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस का नाम दिया है. जो लाइसेंस धारी अपना डाटा बेस अब तक जिला शस्त्र शाखा मेंं उपलब्ध नहीं कराये है वे अविलंब अपना आवेदन जमा कराये. आवेदन का प्रपत्र का गृह विभाग व जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

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