23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कोर्ट:: दो अलग-अलग मामलों में सीआइडी एसपी व केसरिया थानाध्यक्ष पर जांच का आदेश

संवाददाता, मुजफ्फरपुरदो अलग-अलग दर्ज मामलों में विशेष निगरानी न्यायाधीश एके श्रीवास्तव ने सीआइडी के एसपी नवल किशोर सिंह व केसरिया थानाध्यक्ष मुरली मनोहर मांझी के विरूद्ध निगरानी एसपी पटना को जांच का आदेश दिया है. विदित हो कि, सदर थाना क्षेत्र के पताही जगन्नाथ निवासी रवींद्र कुमार सिंह ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने […]

संवाददाता, मुजफ्फरपुरदो अलग-अलग दर्ज मामलों में विशेष निगरानी न्यायाधीश एके श्रीवास्तव ने सीआइडी के एसपी नवल किशोर सिंह व केसरिया थानाध्यक्ष मुरली मनोहर मांझी के विरूद्ध निगरानी एसपी पटना को जांच का आदेश दिया है. विदित हो कि, सदर थाना क्षेत्र के पताही जगन्नाथ निवासी रवींद्र कुमार सिंह ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर पांच मई को विशेष निगरानी में नालसी वाद संख्या 74/2015 दर्ज कराया था. जिसमें सीआइडी एसपी को आरोपित बनाया था. वहीं दूसरे मामले में अधिवक्ता पंकज कुमार ने 11 मई को विशेष निगरानी कोर्ट में केसरिया थानाध्यक्ष को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर मामला दर्ज कराया था. अपहृता ने अपहरण से किया इनकारमुजफ्फरपुर. मीनापुर थाना कांड संख्या 159/15 की अपहृता को मीनापुर पुलिस ने बरामद कर धारा-164 के तहत बयान के लिए सीजेएम वेद प्रकाश सिंह के यहां पेश किया. जहां सीजेएम के आदेश पर न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार ने पीडि़ता का बयान दर्ज किया. पीडि़ता ने अपने बयान में कहा है कि मैं घर छोड़ कर अपनी मरजी से गयी थी. मैं मणि भूषण के साथ रहना चाहती हूं. मेरा किसी ने अपहरण नहीं किया है. मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूं. जहां सीजेएम ने अपहृता को व्यस्क मानते हुए उसके स्वेच्छा पर मुक्त करने का आदेश दिया है. विदित हो कि, मीनापुर थाना क्षेत्र के पानापुर ओपी क्षेत्र के पानापुर निवासी ने अपनी पुत्री का अपहरण की आशंका से मामला दर्ज कराया था. इसमें अपने साला, उनकी पत्नी, पुत्र व पुत्री को अपहरण का आरोपित बनाया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें