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विवि व कॉलेज के समीप तंबाकू उत्पाद बेचने पर लगेगा जुर्माना

फोटो :: विवि का लोगो- कुलसचिव ने सभी प्राचार्यों व पीजी विभागाध्यक्षों को लिखा पत्र- लगाया जायेगा चेतावनी बोर्ड- राज्य सरकार के निर्देश पर पहलसंवाददाता, मुजफ्फरपुरबीआरए बिहार विवि व इसके अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों के समीप तंबाकू उत्पाद बेचना निषेध होगा. ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति को दो सौ रुपये तक जुर्माना देना होगा. इसके […]

फोटो :: विवि का लोगो- कुलसचिव ने सभी प्राचार्यों व पीजी विभागाध्यक्षों को लिखा पत्र- लगाया जायेगा चेतावनी बोर्ड- राज्य सरकार के निर्देश पर पहलसंवाददाता, मुजफ्फरपुरबीआरए बिहार विवि व इसके अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों के समीप तंबाकू उत्पाद बेचना निषेध होगा. ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति को दो सौ रुपये तक जुर्माना देना होगा. इसके लिए विवि, पीजी विभागों, अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों के सामने चेतावनी बोर्ड लगाया जायेगा अथवा उसकी दीवार पर पेंट कर चेतावनी लिखवायी जायेगी. बुधवार को कुलसचिव ने इसके लिए सभी प्राचार्यों व पीजी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोटपा की धारा 6 (ए) व 6 (बी) के तहत सभी शिक्षण संस्थानों, चाहे वो स्कूल हों अथवा विवि या कॉलेज, के सौ गज के दायरे में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने पर रोक लगाने का फैसला लिया है. इसे 31 मार्च तक पूरे राज्य में लागू होना था. लेकिन अधिकांश स्कूलों व कॉलेजों ने इसके लिए पहल नहीं की है. राज्य सरकार ने पिछले दिनों सभी संस्थानों के प्रमुख को पत्र लिख कर इसे हर हाल में लागू करने का निर्देश दिया है.

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