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मादक पदार्थ बिक्री मामले में दस वर्ष की सजा

मुजफ्फरपुर. मादक पदार्थो की खरीद बिक्री की सुनवाई कर रहे एडीजे -4 समयनाथ श्रीवास्तव ने चंदवारा लकड़ी ढ़ाही निवासी नरेश राम को दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं अन्य आरोपी चंदवारा के चंदन कुमार, इंद्रजीत पासवान व पुरानी बाजार के सुबोध कुमार को छह […]

मुजफ्फरपुर. मादक पदार्थो की खरीद बिक्री की सुनवाई कर रहे एडीजे -4 समयनाथ श्रीवास्तव ने चंदवारा लकड़ी ढ़ाही निवासी नरेश राम को दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं अन्य आरोपी चंदवारा के चंदन कुमार, इंद्रजीत पासवान व पुरानी बाजार के सुबोध कुमार को छह माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है. विदित हो कि वर्ष 2009 में नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार लकड़ी ढ़ाही में नरेश राम के घर पर छापेमारी की थी. जहां पांच नरेश राम के पास से पांच सौ ग्राम चरस बरामद किया था. वहीं अन्य अरोपियों में इंद्रजीत पासवान, सुबोध कुमार डब्बु व चंदन कुमार के पास से दो-दो पुरिया चरस बरामद कर गिरफ्तार किया था. जिसमें थाना के तत्कालीन दारोगा रामानंद तिवारी के लिखित बयान पर नगर थाना कांड संख्या 471/09 दर्ज किया गया था.

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