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निजी स्कूलों को नौ बिंदुओं पर देना होगा जवाब

संवाददाता, मुजफ्फरपुर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी गणेश दत्त झा ने सभी निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है. इसमें निजी स्कूलों के प्रधानाध्यापक व प्रबंध समिति से नौ बिंदुओं पर जवाब मांगा है. डीइओ […]

संवाददाता, मुजफ्फरपुर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी गणेश दत्त झा ने सभी निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है. इसमें निजी स्कूलों के प्रधानाध्यापक व प्रबंध समिति से नौ बिंदुओं पर जवाब मांगा है. डीइओ ने कहा है कि निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं देने पर एक पक्षीय निर्णय ले लिया जायेगा. इन बिंदुओं पर स्कूलों को देना है जवाब – विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया क्या है?- कक्षा-1 से 8 में अध्ययनरत नियमित छात्रों का पुनर्नामांकन का क्या औचित्य है?- कक्षावार शिक्षण शुल्क निर्धारण का क्या मानक है, इसकी क्या प्रक्रिया?- शिक्षण कार्य किस सिलेबस के अंतर्गत किया जाता है?- छात्र-छात्राओं के लिए पुस्तक की उपलब्धता का क्या आधार है?- सीबीएससी से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में एनसीइआरटी के पुस्तक को शिक्षण पद्धति में शामिल करने में क्या कठिनाई है?- विद्यालय में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के तहत 25 प्रतिशत कमजोर/गरीब छात्रों के चयन का आधार क्या है?- विद्यालय के प्रॉस्पेक्टस में 25 प्रतिशत कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं के नामांकन की सुविधा का प्रस्ताव अंकित है, या नहीं, यदि नहीं तो क्यों?- विद्यालय द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 का अनुपालन संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराना है. प्रतिवेदन नहीं मिलने पर शिक्षा विभाग एक पक्षीय निर्णय लेने को बाध्य होगी.

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