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अहियापुर थाना के तत्कालीन दारोगा व सिपाहियों के विरुद्ध न्यायालय ने लिया संज्ञान

अधिवक्ता विनोद प्रसाद ने मारपीट व छिनतई का लगाया था आरोपमुजफ्फरपुर. मारपीट, गाली-गलौज व छिनतई के मामले में सीजेएम ने सुनवाई करते हुए अहियापुर थाना के तत्कालीन दारोगा मिथिलेश कुमार सिंह, हवलदार भोला सिंह, सिपाही रमेश चौधरी, खलील बैठा,वीरेंद्र कुमार सिंह को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 342, 323, 504, 427 में संज्ञान लिया […]

अधिवक्ता विनोद प्रसाद ने मारपीट व छिनतई का लगाया था आरोपमुजफ्फरपुर. मारपीट, गाली-गलौज व छिनतई के मामले में सीजेएम ने सुनवाई करते हुए अहियापुर थाना के तत्कालीन दारोगा मिथिलेश कुमार सिंह, हवलदार भोला सिंह, सिपाही रमेश चौधरी, खलील बैठा,वीरेंद्र कुमार सिंह को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 342, 323, 504, 427 में संज्ञान लिया है. मीनापुर थाना क्षेत्र के अलीनेऊरा निवासी अधिवक्ता विनोद कुमार निराला ने गाली-गलौज, मारपीट, रुपये व चेन छीनने को लेकर 2 अप्रैल 2014 को सीजेएम की अदालत में मामला दर्ज कराया था. इसमें अहियापुर थाना के दारोगा मिथिलेश सिंह, हवलदार भोला सिंह, सिपाही रमेश चौधरी, खलील बैठा व वीरेंद्र कुमार सिंह को आरोपी बनाया था. वादी अधिवक्ता विनोद प्रसाद निराला ने आरोप लगाया था कि 31 मार्च 2014 की सुबह वह पैक्स की जनवितरण प्रणाली दुकान के राशन व केरोसिन के लिए अपने घर से पिकअप वैन से मुजफ्फरपुर स्थित तेल डिपो पांडेय व संस आ रहे थे. जब अहियापुर थाना के उमानगर स्थित ओवरब्रिज के पास मेरी गाड़ी पहुंची तो मेरे गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी. दारोगा मिथिलेश सिंह बोले कि खर्चा दो. इस पर मैंने कहा, पैक्स का तेल लेने जा रहा हूं. मैं अधिवक्ता हूं. इस पर गाली-गलौज कर मारपीट करते हुए उन्हें पुलिस जीप में बैठा लिया व मेरे पॉकेट से तेल का चालीस हजार व सोने की चेन छीन लिये. थाना लाकर मेरे विरुद्ध गलत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया.

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