मुजफ्फरपुर : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसपी सिंह की अदालत ने सोमवार को प्रवचनकर्ता आसाराम बापू को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए वारंट जारी किया है. जानकारी हो कि सदर थाना क्षेत्र के लहलादपुर पताही निवासी सुधीर कुमार ओझा ने दिल्ली गैंग रेप के मामले में आशा राम बापू द्वारा गलत बयान देने को लेकर नौ जनवरी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसपी सिंह की अदालत में मामला दर्ज कराया था.
दर्ज मामले में वादी ने बताया था कि आठ जनवरी को वे अपने घर पर सुबह नौ बजे टीवी देख रहे थे. जहां विभिन्न टीवी चैनलों पर आशाराम बापू, राजस्थान के टोका कस्बा में प्रवचन दे रहे थे. प्रवचन के क्रम में आसाराम ने कहा कि दिल्ली के चलती बस में जो गैंग रेप हुआ है, उसके लिए लड़की खुद दोषी है. यदि वह रेप करने वाले को भाई–भाई कहती तो वह उसे छोड़ देता.
वादी ने कहा है कि आशाराम बापू के इस बात से देश के महिलाओं के भावना को ठेस पहुंचा है. उनका बयान देश को तोड़ने का कार्य किया है. न्यायालय ने साक्षियों के बयान के बाद मामले को सत्य पाते हुए 10 मई को भादवी की धारा 500, 504, 153(1) के तहत संज्ञान लेते हुए कोर्ट में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया था, लेकिन वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद बुधवार को उनके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है