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एससी-एसटी अधिनियम में छह माह की सजा

दरभ्ंागा. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद पांडेय की अदालत ने बहेड़ा थाना क्षेत्र के मोतीपुर निवासी हरिश्चंद्र यादव को एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी पाते हुए छह महीने की कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं […]

दरभ्ंागा. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद पांडेय की अदालत ने बहेड़ा थाना क्षेत्र के मोतीपुर निवासी हरिश्चंद्र यादव को एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी पाते हुए छह महीने की कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. श्री पांडेय की अदालत ने इसी मामले में पांच अन्य आरोपियों को निर्दोष पाते हुए रिहा करने का आदेश दिया है. उक्त मामला अदालत में टीआर नंबर 31/2014 चल रहा था. मामले का संचालन कर रहे अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमार भगत ने बताया कि बहेड़ा थाना क्षेत्र के मोतीपुर निवासी नथुनी राम के पुत्री कनमन देवी बहेड़ा थाना में 1 नवंबर 2006 को आवेदन देकर आरोप लगाया कि 31 अक्तूबर 2006 को 4 बजे शाम में पिताजी हाट गये थे. इसी बीच गांव के ही सरोज यादव, चौधरी यादव, हरिश्चंद्र यादव, परमेश्वर यादव, सिकंदर यादव एवं दिनेश यादव लाठी-कुदाल लेकर घर के निकट आ गये तथा दीवार को ढाहने लगे. मना करने पर सब गाली देते हुए मारपीट करने लगा तथा लाठी से मारकार घायल कर दिया. इस संबंध में बहेड़ा थाना में कांड संख्या 231/2006 दर्ज किया गया.विशेष लोक अभियोजक श्री भगत ने बताया कि मामले में आठ अप्रैल 2011 को आरोप गठन के पश्चात अभियोजन की ओर से चिकित्सक डॉ जितेंद्र नारायण के अलावा सात गवाहों की गवाही करायी गयी. अदालत ने सुनवाई के पश्चात अपना फैसला सुनाया.

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