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भुगतान विपत्र पर मेयर की अनुमति अनिवार्य नहीं

– जनहित मंच के शिकायत पर हुई कार्रवाई – नगर आयुक्त ने पत्र जारी कर दिया निर्देश – भुगतान के नाम पर संवेदकों का होता था शोषण संवाददाता, मुजफ्फरपुरनगर-निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने ठोस कदम उठाये हैं. जनहित मंच की मिली शिकायत के बाद आयुक्त ने […]

– जनहित मंच के शिकायत पर हुई कार्रवाई – नगर आयुक्त ने पत्र जारी कर दिया निर्देश – भुगतान के नाम पर संवेदकों का होता था शोषण संवाददाता, मुजफ्फरपुरनगर-निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने ठोस कदम उठाये हैं. जनहित मंच की मिली शिकायत के बाद आयुक्त ने निर्माण के बाद संवेदकों के भुगतान के लिए मेयर के पास संचिकाओं को भेजने की प्रक्रिया समाप्त कर दी है. जनहित मंच के सचिव सुशील कुमार सिंह ने नगर आयुक्त व सीएम से शिकायत की थी कि योजनाओं का कार्य पूरा होने के बाद भुगतान के लिए जब संवेदक विपत्र जमा करते हैं तो इसके लिए उन्हें मेयर के पास अनुमति लेने जाना पड़ता है. वहां उनका आर्थिक व मानसिक शोषण होता है. जबकि, नगर पालिका एक्ट में भुगतान के लिए मेयर से विपत्र पर अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है. आर्थिक शोषण के कारण गुणवत्ता पर असरसचिव ने कहा कि संवेदकों का आर्थिक शोषण होने के कारण वे सड़क व नाले की गुणवत्ता में कटौती कर देते है. इससे विकास के कार्य पर भारी असर पड़ता है. इसके बाद नगर आयुक्त ने पिछले दिनों ठोस कार्रवाई करते हुए संवेदकों के भुगतान से संबंधित कोई भी संचिका मेयर के पास भेजने पर रोक लगा दी है.

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