मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड: बेऊर जेल से आठ महिला बंदियों की नहीं हुई पेशी,जेल अधीक्षक से जवाब तलब
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Jan 2019 7:26 AM
मुजफ्फरपुर : बालिका गृह कांड मामले में पटना बेऊर जेल में बंद रोजी रानी समेत आठ महिला बंदी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं होने पर गुरुवार को कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बेऊर जेल अधीक्षक से जवाब तलब किया गया. जेल अधीक्षक को 29 जनवरी तक जवाब देने को कहा है. सभी आरोपितों को […]
मुजफ्फरपुर : बालिका गृह कांड मामले में पटना बेऊर जेल में बंद रोजी रानी समेत आठ महिला बंदी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं होने पर गुरुवार को कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बेऊर जेल अधीक्षक से जवाब तलब किया गया. जेल अधीक्षक को 29 जनवरी तक जवाब देने को कहा है. सभी आरोपितों को भी 29 जनवरी को ही पेश कराने का आदेश दिया है .वहीं पुलिस पेपर रीसिव करने के मामले में ब्रजेश ठाकुर की ओर से अधिवक्ता अरुण चौधरी एवं रामाशंकर उर्फ मास्टर की ओर से अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि पुलिस पेपर आधा अधूरा है. उनके मुवक्किलों पर जो आरोप लगाया है, उससे संबंधित जो साक्ष्य एकत्रित किया गया है, उसका जिक्र पुलिस पेपर में नहीं है.
सीबीआइ के स्पेशल पीपी विनय कुमार ने कोर्ट से कहा कि जो भी साक्ष्य पुलिस पेपर के साथ नहीं दिया गया है. उसे देने से पीड़िताओं की पहचान सार्वजनिक हो जायेगी. सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर दिशा निर्देश भी दे रखा है. ऐसी परिस्थिति में उसे देना उचित नहीं है.दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ जो भी साक्ष्य है, वह पुलिस पेपर का हिस्सा है. उसे लेने का अधिकार आरोपियों को है. सीबीआई अगली तिथि को रिसिव कराये. इसके लिये दिशा निर्देश भी न्यायालय ने सीबीआई को जारी किया है.बेऊर से इनकी नहीं हुई पेशीबाल संरक्षण इकाई के निलंबित उप निदेशक रोजी रानी ,इंदू देवी,मीनू कुमारी,मंजू देवी,चंदा देवी,नेहा कुमारी,किरणदेवी व हेमा मसीह.विक्की व रामाशंकर पांच दिन के रिमांड परजेल में बंद रामाशंकर उर्फ मास्टर और विक्की को न्यायालय ने पांच दिनों के रिमांड की मंजूरी दी है. न्यायालय ने कहा है कि पूरी रिमाण्ड अवधि के दौरान दोनों के अधिवक्ता दो दिन आधे-आधे घंटे मिल सकते है.
इसके पूर्व रामाशंकर की ओर से उनके अधिवक्ता ने रिमांड का विरोध किया. सीबीआइ ने रामाशंकर को आठ दिन तो विक्की को पांच दिन के रिमांड के लिए आवेदन दिया था. ब्रजेश के चालक विजय की जमानत पर बहसब्रजेश ठाकुर के चालक विजय तिवारी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर अधिवक्ता रघुवीर सिंह ने बहस किया.सीबीआई की ओर से स्पेशल पीपी विनय कुमार ने जवाब देने के लिये एक समय की मांग की. जिसपर न्यायालय ने समय देते हुए 29जनवरी की तिथि निर्धारित की.ब्रजेश ने कहा:मुजफ्फरपुर जेल में करे शिफ्टपटियाला जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान कहा कि अब तो सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. सभी सरकारी गवाह है. इसलिए मुझे मुजफ्फरपुर जेल में शिफ्ट कराया जाये. इधर, मुजफ्फरपुर जेल सें मधु,अश्विनी कुमार,कृष्णा राम , रामानुज ठाकुर,दिलीप वर्मा व रामाशंकर उर्फ मास्टर की पेशी करायी गयी.डॉक्टर प्रमिला के सरेंडर करने की अफवाहडॉक्टर प्रमिला के सरेंडर की अफवाह की पूरे दिन रही. सीबीआइ की टीम भी कोर्ट पहुंच गयी. लेकिन प्रमिला के शक्ल जैसी महिला से पूछताछ के बाद टीम के सदस्य लौट गये.
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