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प्रॉपर्टी टैक्स जमा किये बिना नक्शा पास नहीं करेगा निगम

मुजफ्फरपुर : बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर मकान का नक्शा बनाने व पास कराने वालों की अब खैर नहीं है. शहर में बेतरतीब तरीके से हो रहे निर्माण व मकान का नक्शा बनाने में फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए निगम से रजिस्टर्ड इंजीनियर व अॉक्टिटेक्ट को कड़ी हिदायत दी गयी है. नगर आयुक्त संजय दूबे […]

मुजफ्फरपुर : बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर मकान का नक्शा बनाने व पास कराने वालों की अब खैर नहीं है. शहर में बेतरतीब तरीके से हो रहे निर्माण व मकान का नक्शा बनाने में फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए निगम से रजिस्टर्ड इंजीनियर व अॉक्टिटेक्ट को कड़ी हिदायत दी गयी है. नगर आयुक्त संजय दूबे ने रजिस्टर्ड इंजीनियरों की एक मीटिंग कर उन्हें नक्शा बनाने के दौरान बिल्डिंग बायलॉज का पूरा ध्यान रखने को कहा है.

नगर आयुक्त ने स्पष्ट तौर पर इंजीनियरों को कहा कि बिल्डिंग बायलॉज में पुराने शहरी एरिया में 12 फुट से कम चौड़ी व नयी इलाके में 20 फुट से कम चौड़ी वाले सड़क में आवासीय मकान का नक्शा पास नहीं हो सकता है. इसके अलावा जो भी आवासीय मकान का नक्शा बनेगा. उसमें 25 प्रतिशत व कॉमर्शियल में 30 प्रतिशत एरिया पार्किंग के लिए छोड़ा जाना चाहिए. निगम से बिना दाखिल-खारिज कराये व खाली जमीन का करेंट प्रॉपर्टी टैक्स जमा किये बगैर एक भी नक्शा पास नहीं होंगे. नगर आयुक्त ने इस पर भी रोक लगा दी है.

लगभग छह सौ लंबित हैं नक्शा
निगम में इन दिनों करीब छह सौ नक्शा लंबित हैं. इसमें अधिकतर नक्शा जो बना है. उसमें बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया गया है. नगर आयुक्त ने रैंडम पांच नक्शा की जांच की. इसमें चार नक्शा में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन मिला. इसके बाद उन्होंने निगम से रजिस्टर्ड सभी वास्तुविद इंजीनियर को तीन दिनों के भीतर दोबारा जांच-पड़ताल कर यदि नक्शा में कोई त्रुटि है, तो उसे सुधारने का निर्देश दिया है.
मीटर में बनाये नक्शा : बिल्डिंग बायलॉज में नक्शा बनाने से संबंधित पूरी जानकारी वर्ग मीटर में दर्ज है, लेकिन इंजीनियर वर्गफीट में नक्शा बना रहे हैं. नगर आयुक्त ने इस पर रोक लगा दी है. कहा कि नक्शा जांचने की प्रक्रिया में विलंब होगी. जो भी इंजीनियर वर्गफुट में नक्शा बना रहे हैं. वे अब जमीन का क्षेत्रफल वर्गमीटर में दर्ज करे. इंजीनियर नक्शा बनाने से पहले ऑन स्पॉट विजिट करें.

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