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प्रतिनिधि के लिए नामांकन पत्र के साथ ही करना होगा आवेदन
चुनाव व मतगणना में उम्मीदवार रख सकते हैं अपना प्रतिनिधि मतदान या मतगणना में उपस्थित रहेंगे प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि मुजफ्फरपुर : छात्र संघ चुनाव के दौरान कोई प्रत्याशी प्रतिनिधि रखना चाहता है, तो उसे नामांकन पत्र के साथ ही आवेदन करना होगा. इसके लिये अलग से ‘प्रपत्र ग’ दिया जायेगा. मतदान या मतगणना के […]
चुनाव व मतगणना में उम्मीदवार रख सकते हैं अपना प्रतिनिधि
मतदान या मतगणना में उपस्थित रहेंगे प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि
मुजफ्फरपुर : छात्र संघ चुनाव के दौरान कोई प्रत्याशी प्रतिनिधि रखना चाहता है, तो उसे नामांकन पत्र के साथ ही आवेदन करना होगा. इसके लिये अलग से ‘प्रपत्र ग’ दिया जायेगा. मतदान या मतगणना के समय प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि ही मौजूद रहेंगे.
प्रतिनिधि के लिये नामित छात्र की दो फोटो नामांकन पत्र के साथ ही संलग्न किया जायेगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्याशी अपना व अपने प्रतिनिधि का परिचय पत्र कॉलेज/ संकाय के निर्वाचन पदाधिकारी से मतदान के तीन दिन पहले ही ले लेंगे. बताया कि ऐसे छात्र को ही प्रतिनिधि नामित किया जा सकता है, जिसका नाम कॉलेज/ संकाय के मतदाता सूची में शामिल हो.
नीली स्याही से भरना है नामांकन पत्र: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की ओर से सभी पीजी विभागों व कॉलेजों को छात्र संघ चुनाव के लिए गाइडलाइन भेज दी गयी है. इसमें नामांकन पत्र भरने को लेकर प्रत्याशियों के लिये दिशा-निर्देश भी है.
प्रत्याशी को नामांकन पत्र व अंडरटेकिंग के लिए प्रपत्र-क भरना है. इसे नीली स्याही से स्पष्ट शब्दों में भरने को कहा गया है. इसमें कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए. वहीं, नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र के लिए प्रपत्र-ख भी दिया जायेगा. यह शपथ पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक के समक्ष लिया जायेगा. यह नामांकन पत्र के साथ ही संलग्न होगा.
दो प्रत्याशियों के प्रस्तावक नहीं बन सकेंगे छात्र: कोई भी छात्र एक ही पद के लिये दावेदार दो प्रत्याशियों का प्रस्तावक नहीं बन सकता है. कहा गया है कि प्रत्याशी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके प्रस्तावक व द्वितीयक के द्वारा उस पद के लिये अन्य प्रत्याशियों को प्रस्तावित अथवा द्वितीयक नहीं किया गया हो. या वे खुद ही उस पद के लिये प्रत्याशी न हों.
नाम वापसी के लिये भरना होगा प्रपत्र-घ : नाम वापसी के लिये प्रपत्र-घ दिया जायेगा. यदि कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने व उसे वैध पाये जाने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहे, तो निर्धारित समय पर प्रपत्र-घ को भरकर चुनाव से अपना नामांकन वापस ले सकता है.
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