मुजफ्फरपुर : शपथपत्र में शपथकर्ता का पता अंकित नहीं रहने या फिर अधूरी जानकारी अंकित होने के कारण पहचान नहीं होने पर उसे जारी करने वाले नोटरी जिम्मेदार माने जायेंगे. उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई भी होगी. यह फैसला राज्य सरकार के विधि विभाग ने लिया है. विभाग के संयुक्त सचिव मनोज कुमार ने सूबे के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश व डीएम को पत्र भेज कर इसकी सूचना नोटरी का काम करने वाले सभी अधिवक्ताओं को देने को कहा है. विभाग का मानना है
कि प्राय: शपथ पत्र में शपथकर्ता का पता अधूरा अंकित रहता है. इससे उनकी पहचान मुश्किल होती है. कई बार इसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है. विभाग ने निर्देश दिया है कि शपथपत्र जारी करते समय नोटरी पहचान संबंधी वैध दस्तावेज, जैसे- आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आइडी कार्ड की संख्या पंजी के संबंधित कॉलम में अंकित करें. संभव हो तो पहचान दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति भी रिकॉर्ड के रूप में रखें.