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गांजा तस्करी मामले में दस वर्ष की सजा

मुजफ्फरपुर : गांजा तस्करी मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-एक जनार्दन त्रिपाठी ने बेतिया जिले के खैरटिया मोनुआपुर निवासी सुमो विक्टा के ड्राइवर रंजीत तिवारी को दोषी पाते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की […]

मुजफ्फरपुर : गांजा तस्करी मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-एक जनार्दन त्रिपाठी ने बेतिया जिले के खैरटिया मोनुआपुर निवासी सुमो विक्टा के ड्राइवर रंजीत तिवारी को दोषी पाते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है. ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक से वर्ष 2012 में गांजे की एक बड़ी खेप पुलिस ने सूमो विक्टा से बरामद की थी. तलाशी के दौरान गाड़ी से करीब तीन कुंतल गांजा बरामद हुआ था. मौके से ड्राइवर बेतिया जिले के खैरटिया मोनुआपुर निवासी रंजीत तिवारी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद ब्रह्मपुरा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुनील कुमार के बयान पर रंजीत के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था.

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