इनमें बेगूसराय बगधिया मंसूरचक निवासी (आपदा प्रबंधन के एडीएम के लिए अनुबंध पर लिये गये गाड़ी के तत्कालीन चालक) जितेंद्र पासवान व पूर्वी चंपारण फेनहारा के खान पिपरा निवासी निक्कू कुमार शामिल हैं. वहीं, कोर्ट ने दो आरोपित अहियापुर थाने के कोल्हुआ पैगंबरपुर निवासी विकास तिवारी व जितेंद्र के दोस्त गौतम झा को साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया है. मामले में 12 सितंबर को सजा सुनायी जायेगी.
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कलेक्ट्रेट गैंगरेप में आया फैसला: चालक समेत दो दोषी करार
मुजफ्फरपुर: शहर के चर्चित कलेक्ट्रेट गैंगरेप मामले की सुनवाई कर रहे पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने बुधवार को दो लोगों को दोषी करार दिया है. इनमें बेगूसराय बगधिया मंसूरचक निवासी (आपदा प्रबंधन के एडीएम के लिए अनुबंध पर लिये गये गाड़ी के तत्कालीन चालक) जितेंद्र पासवान व पूर्वी चंपारण फेनहारा के खान […]
मुजफ्फरपुर: शहर के चर्चित कलेक्ट्रेट गैंगरेप मामले की सुनवाई कर रहे पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने बुधवार को दो लोगों को दोषी करार दिया है.
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