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एक कर प्रणाली से सभी व्यापारियों को फायदा

मुजफ्फरपुर: चैंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में सेंट्रल एक्साइज डिविजन के आयुक्त नितिन आनंद ने व्यापारियों को जीएसटी की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि व्यापारी अपना जीएसटी का नया नंबर कैसे ले सकते हैं और कैसे अपना रिटर्न भर सकते हैं. अलग-अलग टैक्स से व्यापारियों के बीच दुविधा बनी थी. 20 लाख तक का व्यापार […]

मुजफ्फरपुर: चैंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में सेंट्रल एक्साइज डिविजन के आयुक्त नितिन आनंद ने व्यापारियों को जीएसटी की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि व्यापारी अपना जीएसटी का नया नंबर कैसे ले सकते हैं और कैसे अपना रिटर्न भर सकते हैं. अलग-अलग टैक्स से व्यापारियों के बीच दुविधा बनी थी. 20 लाख तक का व्यापार करनेवाले व्यापारियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है. वे चाहें तो पंजीकरण करा सकते हैं, अथवा नहीं भी करा सकते.

200 रुपये तक की इनवॉइस व्यापारी चाहें तो एक साथ शाम को काट सकते हैं, लेकिन यदि उपभोक्ता बिल की मांग करता है, तो व्यापारी को उसे देना होगा. इनवॉइस की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई दो प्रकार के हैं.

टैक्स इनवॉइस के बारे में बताया कि ऐसे पंजीकृत व्यापारी जिनके द्वारा समाधान योजना नहीं ली गयी है, उनके लिए योग्य माल सेवा के लिए यह जारी किया गया है. लेकिन टैक्स इनवाइस पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों को आपूर्ति की दशा में उक्त श्रेणी के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा जारी कर दी गयी है. बिल आॅफ सप्लाई में सभी करदाताओं द्वारा कर मुक्त माल की सप्लाई के लिए व समाधान योजना में करदाता द्वारा कर मुक्त एवं कर योग्य माल की सप्लाई के लिए बिल आॅफ सप्लाई जारी कर दिया गया है. मौके पर सेल टैक्स के प्रमंडलीय संयुक्त आयुक्त शंभु कुमार सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर संतोष कुमार, चैंबर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पोद्दार, कैलाशनाथ भरतिया, अनूप ककरानिया, राम अवतार नथानी, श्रीराम बंका, मोतीलाल छापड़िया, जयप्रकाश अग्रवाल, सज्जन शर्मा आदि उपस्थित थे.

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