महिला के कहने पर पति का लाइसेंसी हथियार हुआ जब्त, कोर्ट ने पूछा तो थानेदार बोला कहां रखा भूल गए

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Aug 2022 6:00 AM

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मुजफ्फरपुर में एक अजब मामला सामने आया है. विवि कर्मी नरेंद्र कुमार की पत्नी के शिकायत पर पुलिस ने उनका लाइसेंसी हथियार जब्त कर लिया. बाद में कोर्ट ने हथियार लौटाने का आदेश दिया. कोर्ट के पूछने पर पूछने पर वर्तमान थानेदार दिगम्बर कुमार ने जवाब दिया कि जब्त करने वाले थानेदार स्थानांतरित होकर चले गये.

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विवि कर्मी नरेंद्र कुमार का जब्त लाइसेंसी हथियार थाने के मालखाना में मिल गया है. हथियार नहीं लौटाने पर कोर्ट ने थानेदार के वेतन से प्रतिमाह 50 प्रतिशत राशि काटने का आदेश दिया था. इसके बाद थानेदार दिगम्बर कुमार की सूचना पर तत्कालीन थानेदार सह रिटायर्ड डीएसपी सोमवार को काजी मोहम्मदपुर थाने पहुंचे. विवि कर्मी को भी बुलाया गया. फिर, थाने के मालखाने में रखे एक ट्रंक का ताला खोला गया तो उसमें रखे काले रंग के झोला से जब्त लाइसेंसी हथियार, कारतूस समेत अन्य सामान बरामद हुआ. एफआइआर के समय पुलिस ने हथियार समेत 11 सामान की जब्ती सूची तैयार की थी. जब हथियार बरामदगी के बाद जब्ती सूची से मिलान कराया गया तो 10 सामान मिले. लेकिन, 11वां सामान यानी लाइसेंस नहीं मिला. करीब तीन घंटे तक लाइसेंस को लेकर पूरे ट्रंक में खोजबीन की गयी. लेकिन, कुछ पता नहीं चल पाया. इसके बाद थानेदार ने अब सनहा दर्ज करके लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में विवि कर्मी को उनका हथियार सौंप दिया जायेगा.

कोर्ट ने हर माह वेतन से 50 प्रतिशत कटौती का दिया था आदेश

विवि कर्मी का हथियार नहीं लौटाने पर एडीजे दस कोर्ट ने काजी मोहम्मदपुर थानेदार का हर माह 50 प्रतिशत वेतन कटौती का आदेश दिया था. इसमें थानेदार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाये जाने की बात कही थी. तीन साल से विवि कर्मी अपना लाइसेंसी हथियार लेने के लिए थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय तक का चक्कर काट कर थक चुके थे. इसके बाद उन्होंने अपने वकील के जरिए कोर्ट में लाइसेंसी हथियार लौटाने के लिए अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने अर्जी पर आदेश दिया, लेकिन थानेदार ने न तो हथियार लौटाया और न ही कोर्ट में ही कोई जवाब पेश किया. कोर्ट ने आइजी के माध्यम से भी काजी मोहम्मदपुर थानेदार से जवाब-तलब किया. इसके बाद भी पुलिस ने हथियार नहीं लौटाया. पूछने पर वर्तमान थानेदार दिगम्बर कुमार ने जवाब दिया कि 2013 में हथियार जब्त करने वाले थानेदार स्थानांतरित होकर चले गये. उन्होंने हथियार कहां रखा, यह पता नहीं है.

विवि कर्मी की पत्नी ने थाने में दर्ज करायी थी प्राथमिकी

नरेंद्र कुमार की पत्नी ने काजी मोहम्मदपुर पुलिस को सूचना दी थी. पति ने उसकी हत्या की नीयत से लाइसेंसी हथियार लिया है. हथियार जब्त नहीं हुआ तो गोली मार देंगे. इस पर थाने के तत्कालीन दारोगा विकास कुमार ने छापेमारी कर नरेंद्र सिंह का लाइसेंसी हथियार जब्त कर लिया था. उनके खिलाफ थाने में एफआइआर भी दर्ज की थी. पुलिस ने इस केस में नरेंद्र सिंह पर चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन ट्रायल के बाद कोर्ट ने नरेंद्र सिंह को बरी कर दिया. इसके बाद उन्हें हथियार लौटाया जाना था, जो अब तक नहीं मिला.

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